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दूसरों की संपत्ति पर लिया 97 लाख रुपये का लोन, अब चढ़ा पुलिस के हत्थे

दूसरों की संपत्ति दिखाकर बैंक से 97 लाख रुपये का लोन लेकर फरार हुए गिरोह के एक सदस्य को नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने रायवाला से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान शिवालिक एन्क्लेव कारगी ग्रांट बंजारावाला निवासी सुमित कुमार के रूप में हुई है।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Mon, 01 Mar 2021 08:21 AM (IST)Updated: Mon, 01 Mar 2021 08:21 AM (IST)
दूसरों की संपत्ति पर लिया 97 लाख रुपये का लोन, अब चढ़ा पुलिस के हत्थे
दूसरों की संपत्ति पर लिया 97 लाख रुपये का लोन।

जागरण संवाददाता, देहरादून। दूसरों की संपत्ति दिखाकर बैंक से 97 लाख रुपये का लोन लेकर फरार हुए गिरोह के एक सदस्य को नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने रायवाला से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान शिवालिक एन्क्लेव कारगी ग्रांट, बंजारावाला निवासी सुमित कुमार के रूप में हुई है। 

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इंस्पेक्टर राकेश गुसाईं के अनुसार, आइडीबीआइ बैंक के सहायक प्रबंधक प्रशांत आनंद ने 15 दिसंबर, 2020 को धोखाधड़ी के मामले में थाने में तहरीर दी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपित शांति नगर ऋषिकेश निवासी कृष्ण कुमार, आवास विकास कॉलोनी ऋषिकेश निवासी परविंदर सैनी, शिवा एन्क्लेव वीरभद्र मार्ग ऋषिकेश निवासी अर्जुन, बिंदु खड़क हरिद्वार निवासी बिट्टू सिंह, शिवालिक एन्क्लेव कारगी ग्रांट बंजारावाला निवासी सुमित कुमार, अमर सिंह, गोपाल सिंह व नवीन अग्रवाल ने 31 दिसंबर, 2017 से 13 अगस्त, 2019 के बीच हरिपुरकलां रायवाला में पांच जगहों पर ऐसे मकान दिखाकर लोन लिया, जो किसी और के नाम पर थे। 

आरोपितों ने उक्त मकानों के जाली दस्तावेज बनाए व आइडीबीआइ बैंक में खाता खुलवाकर लोन ले लिया। कई महीनों तक किश्त जमा न होने पर जब बैंक मैनेजर ने मकानों के असली स्वामी सोलर व अशोक कुमार निवासी ग्राम शेखपुरी लक्सर, हरिद्वार और सलीम राशिद निवासी कीरतपुर, बिजनौर से बात की तो तीनों ने बताया कि उन्होंने लोन नहीं लिया। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने इस मामले में 15 नवंबर को आठ आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

महिला से एक लाख, 89 हजार रुपये ठगे 

किटी में अधिक ब्याज देने का झांसा देकर रिश्ते के मामा व एक अन्य व्यक्ति ने महिला से एक लाख, 89 हजार रुपये की ठगी कर ली। रायपुर थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शक्ति विहार, सहस्रधारा रोड निवासी पूजा कंडवाल ने रायपुर थाने में तहरीर दी कि त्रिलोक सिंह उनके रिश्ते के मामा हैं, जो कि शादी से पहले उनके घर पर किराये पर रहते थे। 29 नवंबर, 2018 को त्रिलोक अपने साथ पप्पू झा को उनके घर लेकर आए। पप्पू ने उन्हें किटी में जुडऩे को कहा। इस पर वह विश्वास में आ गईं और उन्होंने आरोपित को फाइल चार्ज के नाम पर 10 हजार रुपये दे दिए। 

आरोपित ने किटी में पैसा लगाने पर 15 फीसद ब्याज हर माह देने का लालच दिया। महिला ने आरोपित की बातों में आकर 12 दिसंबर, 2018 से हर महीने सात हजार रुपये की दर से 27 महीनों में पूरी रकम जमा कराई। महिला ने फरवरी, 2020 को आखिरी किस्त जमा करने के बाद किटी कमेटी के संचालक पप्पू से पैसे मांगे तो आरोपित ने टालना शुरू कर दिया। थानाध्यक्ष दिलबर सिंह नेगी ने बताया आरोपित पप्पू झा निवासी मुजफ्फरनगर व त्रिलोक सिंह निवासी सहस्रधारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

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