Coronavirus: उत्तराखंड में मास्क न पहनने वालों पर लगेगा जुर्माना, मिलेंगे चार वॉशेबल मास्क भी
Coronavirus उत्तराखंड में अब मास्क न पहनने वालों पर पहली बार पकड़े जाने पर 200 रुपये और दूसरी बार 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
By Edited By: Published: Sat, 08 Aug 2020 09:40 PM (IST)Updated: Sun, 09 Aug 2020 10:05 AM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में अब मास्क न पहनने वालों पर पहली बार पकड़े जाने पर 200 रुपये और दूसरी बार 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के साथ ही उन्हें चार वॉशेबल (धोने योग्य) मास्क भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी तक मास्क न पहनने पर पहली और दूसरी गलती पर पर जुर्माना 100-100 रुपये किया जाता रहा है। इसके बाद हर गलती पर 200 रुपये जुर्माने का प्रविधान है।
जुर्माना न भरने पर छह माह तक कारावास की व्यवस्था भी महामारी एक्ट की नियमावली में की गई है। सरकार ने इसके साथ ही कोरोना की रोकथाम में काम कर रही सभी आशा फेसिलिटेटर को भी दो-दो हजार रुपये की सम्मान निधि देने का निर्णय लिया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले ही रक्षाबंधन पर इतनी ही सम्मान राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री कर चुके हैं।
शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम को उठाए जा रहे कदमों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए शारीरिक दूरी और मास्क के उपयोग का अनुपालन सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
नियमों का अनुपालन न करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाई जाए। इसके लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई रिस्क एरिया अथवा दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्ति यदि ट्रेवल हिस्ट्री की गलत जानकारी देते हैं या कोई तथ्य छिपाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना से रोकथाम के लिए अग्रिम पंक्ति पर डटे कोरोना योद्धाओं की मृत्यु पर मुख्यमंत्री राहत कोष से दस लाख रुपये देने की घोषणा के अनुसार सम्मान राशि देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की भांति दो-दो हजार रुपये की सम्मान निधि आशा फैसिलिटेटर के खातों में भी डाली जाए।
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