त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: जिपं अध्यक्ष आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना 16 को
पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना 16 अक्टूबर को जारी हो सकती है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना 16 अक्टूबर को जारी हो सकती है। शासन ने आरक्षण का मसौदा तैयार कर अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेज दिया है। मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद शासन इसकी अधिसूचना जारी करेगा। माना जा रहा कि पंचायत चुनाव के लिए मतदान के अंतिम चरण के दिन 16 अक्टूबर को यह जारी हो सकती है।
हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष जिलों में इन दिनों पंचायत चुनाव चल रहे हैं। इसके तहत चार पदों ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए पांच अक्टूबर को पहला और 11 अक्टूबर को मतदान का द्वितीय चरण संपन्न हो गया, जबकि अंतिम चरण 16 अक्टूबर को होना है। मतगणना 21 अक्टूबर से होनी है। बावजूद इसके अभी तक जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण नहीं हो पाया है। अलबत्ता, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आरक्षण पहले जारी हो चुका है।
बता दें कि पंचायत के चार पदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसके बाद क्षेत्र पंचायत प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्य करते हैं। क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव संपन्न होने के एक माह के भीतर प्रमुख और जिपं अध्यक्ष का निर्वाचन अनिवार्य है।
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जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण तय न होने से विपक्ष ने इसे मुद्दा भी बनाया। हालांकि, अब शासन ने जिपं अध्यक्ष पदों के आरक्षण का मसौदा तैयार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद 16 अक्टूबर को अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की जा सकती है। इसके तहत 18 अक्टूबर से आपत्तियां मांगी जाएंगी और 20 अक्टूबर को इनका निस्तारण किया जाएगा। 24 अक्टूबर को आरक्षण की अंतिम अधिसूचना हो सकती है।
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