उत्तराखंड में अब शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे सिर्फ 50 लोग, जानें- पूरी गाइडलाइन
Coronavirus Guidelines प्रदेश मे होने वाले विवाह व अन्य समारोह में अब केवल 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। यह अनुमति उन्हें जिलाधिकारी से लेनी होगी। कुंभ के संबंध में यह निर्णय जिलाधिकारी हरिद्वार लेंगे। शासन ने आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। Coronavirus Guidelines कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में विवाह समेत अन्य सामाजिक आयोजनों में अब केवल 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। संबंधित जिले के जिलाधिकारी से यह अनुमति लेनी होगी। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के संबंध में निर्णय वहां के जिलाधिकारी लेंगे। शासन ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिलों की परिस्थितियों के अनुसार वहां कफ्र्यू सहित अन्य कड़े नियम लागू करने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। इससे पहले रविवार को दोपहर में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलों में जिलाधिकारी अपने विवेक से कफ्र्यू जैसे कदम उठाने को अधिकृत होंगे। इसके बाद अपर मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी किए।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हाल में हुई मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक में विवाह समेत अन्य सामाजिक आयोजनों में शामिल होने के लिए 50 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित करने पर सहमति बनी थी। साथ ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के मद्देनजर सख्त कदम उठाने पर जोर दिया गया था। इस कड़ी में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्व में जारी गाइडलाइन में संशोधन किया है।
पहले जारी गाइडलाइन में हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी जिलों में सामाजिक आयोजन और विवाह में शामिल होने के लिए अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा तय की गई थी। इस बीच ये बात सामने आई कि ऐसे आयोजनों में भीड़-भाड़ ज्यादा होने के कारण कोरोना संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। इस सब के मद्देनजर अब इन आयोजनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया गया है।
संशोधित गाइडलाइन के अनुसार जिलाधिकारियों को अपने जिलों में परिस्थितियों के अनुसार कफ्र्यू समेत अन्य कड़े कदम उठाने का अधिकार दिया गया है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कड़े नियम लागू करने के दौरान वे यह भी सुनिश्चित कर लें कि जिलों में उद्योग, भार वाहन, निर्माण कार्य और अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित होती रहें। शासन ने यह भी साफ किया है कि जिन व्यक्तियों ने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है, वे रिपोर्ट आने तक खुद को होम आइसोलेशन मे रखेंगे। साथ ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
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