देहरादून में हफ्तेभर का कर्फ्यू शुरू, नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई; कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आखिरकार रात्रि कर्फ्यू व साप्ताहिक (शनिवार-रविवार) कर्फ्यू से आगे बढ़ते हुए एक साथ सात दिन का कोरोना कर्फ्यू शुरू हो गया है। कर्फ्यू देहरादून नगर निगम आसपास के कैंट बोर्ड व ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।
जागरण संवाददाता, देहरादून। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आखिरकार रात्रि कर्फ्यू व साप्ताहिक (शनिवार-रविवार) कर्फ्यू से आगे बढ़ते हुए एक साथ सात दिन का कोरोना कफ्र्यू शुरू हो गया है। कर्फ्यू देहरादून नगर निगम, आसपास के कैंट बोर्ड व ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। सोमवार सात बजे से प्रभावी कर्फ्यू की अवधि तीन मई सुबह पांच बजे तक रहेगी। इससे पहले जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव मीडिया से रूबरू हुए और कर्फ्यू के प्रतिबंध व छूट के नियमों को दोहराया। उन्होंने अपील की, जनता नियमों का पालन करे और संक्रमण की रोकथाम में सहयोग करे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सात दिवसीय कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवा के प्रतिष्ठान शाम चार बजे तक खुलेंगे। सिर्फ दवा की दुकानों व पेट्रोल/डीजल पंपों को पूरे समय खोलने की अनुमति रहेगी। केंद्र, राज्य सरकार व निजी क्षेत्र के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवा वाले कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि लोग अनावश्यक बाहर न घूमें। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी भी आसपास की दुकानों से करें। नियमों के उल्लंघन व अनावश्यक घूमने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत पुलिस को निर्देश दिए जा चुके हैं।
शहर में सार्वजनिक परिवहन भी बंद
कोरोना कर्फ्यू के दौरान शहर में सिटी बस, ऑटो, बिक्रम, ई-रिक्शा का संचालन बंद रहेगा। यदि कोई व्यक्ति बाहर से ट्रेन, बस या हवाई जहाज से आ रहा है तो उसे शहर में प्रवेश करने की छूट रहेगी। इसी तरह शहर से बाहर जाने की भी छूट रहेगी और इसके लिए टैक्सी बुकिंग सेवा का प्रयोग किया जा सकता है। जो व्यक्ति निजी वाहन का प्रयोग करेंगे, उन्हें स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर या पास बनाकर आवागमन करना होगा।
कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
- फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली (लाइसेंसधारी) के प्रतिष्ठान, राशन की दुकानें, सरकारी राशन की दुकान व पशु चारे के प्रतिष्ठान चार बजे तक खोले जा सकेंगे।
- पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा के प्रतिष्ठान पूरे समय खोले जा सकेंगे।
- रेस्तरां व मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट।
- आवश्यक सेवा के वाहनों व सरकारी वाहनों को प्रतिबंध से छूट।
- विवाह समारोह, इससे संबंधित होटल, वेडिंग प्वाइंट, स्थल को छूट। हालांकि, सिर्फ 50 व्यक्तियों को ही आयोजन में शामिल होने की अनुमति।
- शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।
- मालवाहक वाहनों को आवागमन की रहेगी अनुमति।
- जो व्यक्ति वास्तविक रूप से उपचार के लिए जा रहे हैं, उन्हें छूट रहेगी। चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस को उचित साक्ष्य दिखाने होंगे।
- पोस्ट ऑफिस व बैंक खोले जा सकेंगे।
- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। इनके श्रमिकों, ठेकेदार व कार्मिकों को छूट रहेगी।
- औद्योगिक इकाइयों व इनके कार्मिकों को संबंधित रूट पर आवागमन की छूट।
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