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एक महिला ने पति पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, पु‍लिस ने शुरू की जांच

एक महिला ने अपने पति पर बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 22 Feb 2019 04:42 PM (IST)Updated: Fri, 22 Feb 2019 04:42 PM (IST)
एक महिला ने पति पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, पु‍लिस ने शुरू की जांच
एक महिला ने पति पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, पु‍लिस ने शुरू की जांच

देहरादून, जेएनएन। सहारनपुर निवासी एक महिला ने अपने पति पर बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश के बाद रायपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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कोतवाली रायपुर के इंस्पेक्टर चंद्रभान सिंह ने बताया कि तहरीर के माध्यम से महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी वर्ष 2012 में सहारनपुर में सुबोध कुमार के साथ हुई थी। शादी के दौरान उसके माता-पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान-दहेज दिया। लेकिन पति सहित उसके ससुराल वाले इससे संतुष्ट नहीं थे। वह उसके साथ मारपीट करने लगे। जिसके बाद उसके पिता ने तीन लाख बीस हजार रुपये उसके पति के खाते में ट्रांसफर कर दिए।

आरोप लगाया कि इसके बाद उसके पति ने उसे देहरादून बुलाया और उसके नाम से एजेंसी खोलने की बात कहकर सादे कागज पर  हस्ताक्षर करा लिए। कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग के लिए पूना  जाने की बात कहकर उसे उसके मायके भेज दिया। आरोप लगाया कि एक महीने बाद भी जब पति का फोन नहीं आया तो उसने परिजनों से बात की। पता चला कि वह ट्रेनिंग पर ही नहीं गया। साथ ही जानकारी मिली कि पति ने कोर्ट में एक वाद दाखिल किया है।

जिसमें उसने उसकी तरफ से लिखी गई एक तहरीर लगा रखी है, जिसमें कहा गया है कि वह अपने पति से तीन लाख बीस हजार रुपये ले गई है और अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पीडि़ता के मुताबिक, न तो उसने पैसे लिए और न ही कोई ऐसी बात लिखी। बताया कि बैंक कर्मचारी भी अब उसकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने पीडि़ता के पति सुबोध कुमार और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जमीन के नाम पर छह लाख का फर्जीवाड़ा

रायपुर क्षेत्र में जमीन फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोपित ने पूर्व में बेची गई जमीन को दोबारा बेचकर एक व्यक्ति के छह लाख रुपये डकार लिए। पीडि़त की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एसएसआइ रायपुर संजय मिश्रा ने बताया कि कुमुद गुप्ता पुत्र स्व. हंसराज गुप्ता ने कोतवाली में तहरीर दी है। जिसमें आरोप लगाया कि उन्होंने वर्ष 2015 में रायपुर में टेक बहादुर निवासी तुनवाला रोड रांझावाला से एक संपत्ति का सौदा दस लाख में किया था। पीड़ि‍त के मुताबिक उसने आरोपित को छह लाख रुपये नकद और दो लाख रुपये चेक के माध्यम से दिए।

पीड़ि‍त के मुताबिक जब उसने जमीन के कागजात चेक किए तो पता चला कि जिस संपत्ति का सौदा उसके साथ किया गया है, उसे वह पहले ही बेच चुका है। जब पीडि़त ने आरोपित से इस संबंध में बातचीत की और रकम वापस करने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया। बार-बार कहने पर भी उसने रकम वापस नहीं की और संपर्क करने पर धमकाने लगा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित टेक बहादुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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