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विवाहिता को आत्महत्या को उकसाने के आरोप में एक गिरफ्तार

पुलिस ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मृतका के देवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 22 अगस्त की रात में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

By Edited By: Published: Tue, 20 Oct 2020 09:44 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 08:54 AM (IST)
विवाहिता को आत्महत्या को उकसाने के आरोप में एक गिरफ्तार
पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मृतका के देवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

विकासनगर (देहरादून), जेएनएन। थाना सहसपुर पुलिस ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मृतका के देवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 22 अगस्त की रात में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी कर रहे थे। जांच में सामने आया कि मायका पक्ष की ओर से लगाए गए आरोप सही हैं, जिस पर यह कार्रवाई की गई।

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बता दें कि छह सितंबर को थाना सहसपुर में महताब पुत्र मीर हसन निवासी ग्राम धर्मावाला ने दी तहरीर में कहा था कि उसकी बहन मेहराज की शादी मई 2016 में सद्दाम पुत्र स्व. हाशिम निवासी सिंहनीवाला सहसपुर से हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन मेहराज को पति सद्दाम, सास हनीफा, जेठ रिजवान, देवर फरमान, आजाद, जेठानी आईशा, ननद सुल्ताना व मामा नबाब निवासी ग्राम ढकरानी दहेज लाने के लिए परेशान कर उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करते थे। इस पर 23 अगस्त को मेहराज के ससुराल वालों की ओर से मायका पक्ष को खबर दी गई कि 22 अगस्त की रात में मेहराज की मौत हो गई है।

मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिसकी विवेचना पुलिस क्षेत्राधिकारी डीएस रावत ने की। विवेचना, साक्ष्य, गवाहों के आधार पर मुकदमे में लगी धाराओं का अपराध नहीं होना पाया गया। जिस पर पुलिस ने मुकदमे को विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में तरमीम किया।

जिसकी विवेचना कर रहे चौकी प्रभारी सभावाला किशन देवरानी ने इस मामले में वांछित नामजद आरोपित आजाद पुत्र स्वर्गीय हाशिम निवासी सभावाला को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। चौकी प्रभारी के अनुसार आरोपित को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपित को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है।

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