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आय से अधिक संपत्ति के मामले में समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक कांतिराम जोशी को नोटिस

आय से अधिक संपत्ति के मामले में समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक कांतिराम जोशी पर शासन ने शिकंजा कसा है। विजिलेंस की टीम ने कांतिराम जोशी के खिलाफ फर्नीचर खरीद में लापरवाही का मामला भी पकड़ा है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 15 Oct 2021 09:56 AM (IST)Updated: Fri, 15 Oct 2021 09:56 AM (IST)
आय से अधिक संपत्ति के मामले में समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक कांतिराम जोशी को नोटिस
समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक कांतिराम जोशी पर शासन ने शिकंजा कसा है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक कांतिराम जोशी पर शासन ने शिकंजा कसा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर रही विजिलेंस ने जोशी के खिलाफ फर्नीचर खरीद में लापरवाही का मामला भी पकड़ा है। विजिलेंस की संस्तुति के बाद शासन ने जोशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है।

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समाज कल्याण निदेशालय हल्द्वानी में तैनात सहायक निदेशक कांतिराम जोशी के खिलाफ शासन की अनुमति के बाद विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा दर्ज किया था। इस बीच विजिलेंस ने बीती 19 जुलाई को शासन को एक पत्र भेजा। इसके मुताबिक जोशी के खिलाफ जांच के दौरान बात सामने आई कि विभाग में वर्ष 2016-17 में कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद में हुई 98928 रुपये के फर्नीचर खरीद में नियमों की अनदेखी की गई। क्रय समिति के कार्यवृत्त में वित्त अधिकारी तक के हस्ताक्षर नहीं कराए गए। फर्नीचर की आपूर्ति न होने के बावजूद संबंधित फर्म को निदेशालय से भुगतान कर दिया गया। इससे विभाग को वित्तीय हानि हुई।

विजिलेंस की ओर से उपलब्ध कराए साक्ष्यों के आधार पर शासन ने अब जोशी को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि यदि 15 दिन के भीतर जोशी ने लिखित में जवाब दाखिल नहीं किया तो उनके विरुद्ध एक पक्षीय विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।


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