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सार्वजनिक स्थल में प्रचार सामग्री लगाने पर नोटिस जारी

सार्वजनिक स्थान पर प्रचार सामग्री चस्पा करने पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष को नोटिस जारी कर दिया गया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Mon, 18 Mar 2019 09:00 AM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2019 09:00 AM (IST)
सार्वजनिक स्थल में प्रचार सामग्री लगाने पर नोटिस जारी
सार्वजनिक स्थल में प्रचार सामग्री लगाने पर नोटिस जारी

देहरादून, जेएनएन। जिला निर्वाचन अधिकारी एसए मुरुगेशन ने पब्लिक प्लेस में प्रचार सामग्री चस्पा करने पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में पार्टी से 19 मार्च तक जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक न मिलने पर मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। 

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आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद शहर में राहुल की परिवर्तन रैली को कांग्रेस ने पब्लिक प्लेस पर पोस्टर, बैनर, और होर्डिंग लगाए गए। घंटाघर, बुद्धा चौक, सर्वे चौक समेत अन्य स्थानों पर कांग्रेस ने सार्वजनिक स्थल पर प्रचार सामग्री लगाई। इस संबंध में नोडल अधिकारी आचार संहिता ने जिलाधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में अवगत कराया। 

जिला निर्वाचन अधिकारी मुरूगेशन ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के नाम नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। ऐसे में प्रचार सामग्री चस्पा करने पर संबंधित पार्टी के जिलाध्यक्ष को नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नोटिस का समय पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर संपत्ति विरुपण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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