Move to Jagran APP

अब अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वीजा की जरूरत नहीं, पढ़िए पूरी खबर

अब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (आइडीपी) प्राप्त करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। यह जरूर है कि अब लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर इसकी नवीनीकरण की फीस दो हजार रुपये अतिरिक्त देनी होगी। प्रदेश में भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Mon, 11 Jan 2021 03:40 PM (IST)Updated: Mon, 11 Jan 2021 03:42 PM (IST)
अब अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वीजा की जरूरत नहीं, पढ़िए पूरी खबर
अब अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वीजा की जरूरत नहीं। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, देहरादून। अब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (आइडीपी) प्राप्त करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। यह जरूर है कि अब लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर इसकी नवीनीकरण की फीस दो हजार रुपये अतिरिक्त देनी होगी। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद प्रदेश में भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है।

loksabha election banner

अभी विदेश में नौकरी, पढ़ाई या किसी अन्य कार्य के लिए लंबे समय तक जाने वाले लोग वहां वाहन चलाने के आइडीपी बनाते हैं। आइडीपी उसी देश के लिए बनता है जहां आवेदक जा रहा है। इसकी अवधि वीजा की अवधि जितनी ही, होती है। आइडीपी उसी शहर के आरटीओ कार्यालय में बनता है जहां से आवेदक का पुराना लाइसेंस बना होता है। इसके लिए अलग से आइडीपी फार्म भरना पड़ता है। इसके साथ अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकापी, पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, ई-मेल आइडी व आधार कार्ड की जानकारी देनी होती है। साथ ही पासपोर्ट व वीजा की फोटोकापी और मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। पहले आइडीपी तभी बनता था, जब आवेदक को वीजा मिल जाता था। पिछले कुछ वर्षों में यह देखने में आया कि कई बार वीजा आवेदन करने के काफी देर बाद मिलता है। ऐसे में आवेदक को आडीपी बनाने में दिक्कतें आती थीं।

इसे देखते हुए कुछ समय पूर्व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया। यानी, आवेदक के पास पासपोर्ट है तो वह जिस देश में जा रहा है, वहां के वीजा आवेदन के आधार पर यह बन सकता है। इसके अलावा हाल ही में दूसरा बदलाव फीस को लेकर किया गया है।

इसमें स्पष्ट किया गया है कि नए आइडीपी की फीस एक हजार रुपये होगी। यदि आप विदेश में है और आपका वीजा आगे बढ़ाया गया है तो फिर आइडीपी की अवधि बढ़ाने के लिए संबंधित दूतावास के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए एक हजार रुपये के अलावा दो हजार रुपये अतिरिक्त फीस ली जाएगी। उप परिवहन आयुक्त सुधांशु गर्ग का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए एक्ट में संशोधन किया गया है। अब प्रदेश में भी यही व्यवस्था लागू होगी।

यह भी पढ़ें - नए साल से बढ़ेंगे लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस के स्लॉट, पढ़िए पूरी खबर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.