उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ा तो लग सकता है रात्रि कर्फ्यू, पढ़िए पूरी खबर
प्रदेश में यदि कोरोना संक्रमण गति पकड़ता है तो रात्रि कर्फ्यू लगाया जा सकता है। शासन ने अनलॉक को लेकर जारी गाइडलाइन में ग्रेट ब्रिटेन (यूके) में कोरोना के घातक स्वरूप के सामने आने के बाद सभी जिलों में सतर्कता और सख्त निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में यदि कोरोना संक्रमण गति पकड़ता है तो रात्रि कर्फ्यू लगाया जा सकता है। शासन ने अनलॉक को लेकर जारी गाइडलाइन में ग्रेट ब्रिटेन (यूके) में कोरोना के घातक स्वरूप के सामने आने के बाद सभी जिलों में सतर्कता और सख्त निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही नए साल के समारोह और सर्दियों को देखते हुए उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मंगलवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए गाइडलाइन जारी की। इसमें कहा गया है कि कोरोना रोकथाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश का पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि राज्य कोरोना से रोकथाम के लिए रात्रि अथवा सप्ताहांत में कफ्र्यू लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कर्फ्यू अथवा लॉकडाउन लगाने की जानकारी पहले ही आमजनता को दी जाए, ताकि वह अपनी जरूरत के समान की व्यवस्था कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी राज्यों में कोशिश की जाए कि दिन के समय भी उत्सव व समारोह आदि के लिए अनुमति न दी जाए। जहां अनुमति दी भी जाती है, तो वहां इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि इसके लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन हो। ऐसा तंत्र विकसित किया जाए, जिससे इन समारोह में आने वालों की संख्या नियंत्रित करने करने के साथ ही मास्क लगाने व सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन कराया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कोरोना महामारी में कार्य कर रहे अग्रिम पंक्तियों के स्वास्थ्य कर्मियों को आराम देने के लिए तंत्र विकसित करने को कहा है। साथ ही कोविड अस्पतालों में आग लगने की दुर्घटना रोकने के लिए जरूरी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने को भी कहा है।
वहीं, प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मचारियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओं, पचास साल से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्तियों को लगाई जानी है। निर्देश दिए गए हैं कि इसके लिए सभी जिलाधिकारी स्वास्थ्य विभाग को डाटाबेस तैयार करने, वैक्सीन देने, इसे मानकों के अनुसार रखने तथा इसकी सुरक्षा के संबंध में उचित कार्यवाही करें।
यह भी पढ़ें-New Year 2021 Guidelines: प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मसूरी और दून में मनाना है नए साल का जश्न, तो जान लें गाइडलाइन