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Night Curfew In Uttarakhand: फिर बदला नाइट कर्फ्यू का समय, जानिए नई गाइडलाइन में और क्या है खास

Night Curfew In Uttarakhand कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढते मामलों को देखते हुए उत्‍तराखंड सरकार ने फिर संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब रात्रि कर्फ्यू नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Sat, 17 Apr 2021 06:07 PM (IST)Updated: Sun, 18 Apr 2021 07:19 AM (IST)
Night Curfew In Uttarakhand: फिर बदला नाइट कर्फ्यू का समय, जानिए नई गाइडलाइन में और क्या है खास
उत्तराखंड में फिर बदला नाइट कर्फ्यू का समय।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। Night Curfew In Uttarakhand प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढऩे से सरकार के माथे पर बल पड़े हैं। संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम को दो दिन पहले जारी गाइडलाइन को ज्यादा सख्त किया गया है। ये गाइडलाइन रविवार से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू की सीमा डेढ़ घंटा बढ़ा दी गई है। अब रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे प्रदेश में हर रविवार साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। अलबत्ता देहरादून जिले के नगर निगम क्षेत्र में दो दिन यानी रविवार के साथ शनिवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। हालांकि, शनिवार को देहरादून में आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी व गैर सरकारी दफ्तर या संस्थान खुले रहेंगे। 

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सरकार ने हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं को यथावत रखा है। उसमें बदलाव नहीं किया गया।राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल जिलों में संक्रमण की रफ्तार सबसे अधिक है। इस सबको देखते हुए सरकार को कोरोना से बचाव को बीती 15 अप्रैल को जारी गाइडलाइन को शनिवार को संशोधित करना पड़ा।

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक, दोनों मंडलायुक्तों और सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। 14 बिंदुओं की संशोधित गाइडलाइन में से आठ बिंदु पुराने ही हैं। इसके अनुसार प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा पूरी तरह बंद रहेंगे। सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट व जिम 50 फीसद क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। बस विक्रम आटो व अन्य सार्वजनिक वाहन 50 फीसद यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे। 

कंटेनमेंट जोन में यह सभी गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। इसके अलावा धाॢमक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों के साथ ही विवाह समारोहों में अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। हालांकि, हरिद्वार में यह बिंदु लागू नहीं होगा। यहां कुंभ के लिए पहले से जारी गाइडलाइन ही प्रभावी रहेगी।रात्रि कफ्र्यू के दौरान आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान केवल उन औद्योगिक संस्थानों व अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को छूट मिलेगी, जहां कई शिफ्टों में कार्य होता है। राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन स्थिति में आवाजाही हो सकेगी। बसों, ट्रेन और हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को इस अवधि में अपने गंतव्यों तक आने की छूट रहेगी। 

वहीं, विवाह समारोह व बैंक्वेट हाल से संबंधित व्यक्तियों को इससे छूट दी जाएगी।कोविड नियमों का पालन नहीं तो मुकदमागाइडलाइन में प्रदेशवासियों से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं कमजोर व्यक्तियों को संरक्षण देते हुए 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने अथवा स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन में यह कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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