Night Curfew In Dehradun: समाचार पत्र वितरण पर नहीं पड़ेगा रात्रि कर्फ्यू का असर
Night Curfew In Dehradun दून के नगरीय क्षेत्र में लागू रात्रि कर्फ्यू का असर समाचार पत्र वितरण पर नहीं पड़ेगा। यह कार्य आवश्यक सेवा के अंतर्गत आता है लिहाजा न तो समाचार पत्रों के वाहन को रोका जाएगा न ही समाचार पत्र वितरकों को।
जागरण संवाददाता, देहरादून। Night Curfew In Dehradun दून के नगरीय क्षेत्र में लागू रात्रि कर्फ्यू का असर समाचार पत्र वितरण पर नहीं पड़ेगा। यह कार्य आवश्यक सेवा के अंतर्गत आता है, लिहाजा न तो समाचार पत्रों के वाहन को रोका जाएगा, न ही समाचार पत्र वितरकों को। कर्फ्यू में मीडिया कर्मियों को पहचान पत्र दिखाकर आवागमन की छूट रहेगी।
बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण सरकार ने दून के नगरीय क्षेत्र में शनिवार रात से कर्फ्यू लागू कर दिया है। यह रोजाना रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इसमें आमजन की आवाजाही पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारियों, संस्थानों व वाहनों को आवागमन की छूट दी गई है। समाचार पत्रों पर भी यह छूट मान्य होगी। जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि समाचार पत्र प्रकाशन व इसके वितरण का कार्य आवश्यक सेवा में शामिल है।
कर्फ्यू में समाचार पत्रों के वाहन बेरोकटोक चलते रहेंगे। इसी तरह समाचार पत्र वितरण करने वाले कर्मयोगियों या वितरकों को भी रोका नहीं जाएगा। मीडिया संस्थानों से जुड़े सभी रिपोर्टर, अधिकारी और कर्मचारियों को भी नहीं रोका जाएगा, बशर्ते उन्हें परिचय पत्र साथ रखना होगा। कर्मयोगियों या समाचार पत्र वितरकों के लिए बाइक, स्कूटी अथवा साइकिल पर रखे अखबार ही पास के रूप में मान्य होंगे।
दरअसल, कर्मयोगी ही रोज सुबह मुख्य मार्गों, संपर्क मार्गों और संकरी गलियों से होते हुए आमजन तक समाचार पत्र पहुंचाते हैं। सुबह करीब साढ़े तीन से चार बजे के बीच कर्मयोगी अपने सेंटर पर पहुंच जाते हैं और समाचार पत्रों को वाहन पर रखकर क्षेत्रों में वितरण के लिए निकल जाते हैं। चूंकि, इनका कार्य सुबह पांच बजे से पहले शुरू होता है, ऐसे में रात्रि कर्फ्यू की अवधि रात दस से सुबह पांच बजे के बीच समाचार पत्रों से जुड़ी गतिविधियों को छूट दी गई है।
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