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Unlock 2.0: दून में से प्रभावी हुए शासन के नए नियम, जानेें- क्या रहेगा खुला; किसपर प्रतिबंध

Unlock 2.0 देहरादून में शासन के नए नियम प्रभावी हो गए हैं। जिलाधिकारी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। अब दून में रेस्तरां रात नौ बजे तक खुल सकेंगे।

By Edited By: Published: Sat, 04 Jul 2020 03:00 AM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2020 11:22 AM (IST)
Unlock 2.0: दून में से प्रभावी हुए शासन के नए नियम, जानेें- क्या रहेगा खुला; किसपर प्रतिबंध
Unlock 2.0: दून में से प्रभावी हुए शासन के नए नियम, जानेें- क्या रहेगा खुला; किसपर प्रतिबंध

देहरादून, जेएनएन। कोरोना महामारी से थम चुके जन जीवन को पटरी पर लाने के लिए शासन की ओर से धीरे-धीरे रियायतों में इजाफा किया जा रहा है। इसी क्रम में शासन के नए नियम शनिवार यानी आज से देहरादून में भी प्रभावी हो गए हैं। जिलाधिकारी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। अब दून में रेस्तरां रात नौ बजे तक खुल सकेंगे। साथ ही होटल और स्थानीय पर्यटन के संचालन की भी अनुमति दे दी गई है। हालांकि, इस दौरान कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के लिए नियम यथावत रहेंगे। 

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जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को शासन के निर्देश के क्रम में नई व्यवस्था के आदेश जारी कर दिए हैं। बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार जारी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

रात नौ बजे तक खुल सकेंगे रेस्तरां 

देहरादून में सभी रेस्तरां रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। हालाकि, शेष बाजार, मॉल और धार्मिक स्थलों को बंद करने का समय आठ बजे तक ही रहेगा। वहीं, रात में क‌र्फ्यू की सीमा एक घंटा और कम की गई है। अब क‌र्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक ही रहेगा। 

पर्यटन गतिविधियां भी होंगी शुरू 

देहरादून और मसूरी में अब पर्यटन गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। स्थानीय के साथ ही बाहरी राज्यों से भी यहां पर्यटक आ सकेंगे। बशर्ते इन पर्यटकों को प्रवेश के समय ही कोरोना जांच की रिपोर्ट थी प्रस्तुत करनी होगी, जो कि पिछले 72 घंटे से अधिक पुरानी न हो। बाहर से आने वाले सभी पर्यटकों को देहरादून में आने से पहले वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। 

शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान अभी बंद 

देहरादून में फिलहाल 31 जुलाई तक सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद ही रहेंगे। इसके अलावा 15 जुलाई के बाद सरकारी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को भी खोला जाएगा। हाई लोड कोविड संक्रमित शहरों से आने वालों के लिए क्वारंटाइन की सीमा 21 दिन से घटाकर 14 दिन की गई है। अब उन्हें सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। 

कंटेनमेंट जोन में रहेगी पूर्ण पाबंदी 

जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों पर पूर्व की भांति ही प्रतिबंध रहेगा। सभी को आरोग्य एप डाउनलोड करना होगा। आवश्यक कार्यो पर क्वारंटाइन से छूट बाहर से देहरादून में प्रवेश करने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। हालांकि, आवश्यक कार्यों के लिए सात दिन तक यहां रहने पर गैर संक्रमित लोगों को क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इन आवश्यक कार्यों में परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, माता-पिता को देखने आना, मानसिक अवसाद के मामले शामिल हैं। इसके अलावा सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बल अपने कार्मिकों को क्वारंटाइन रखने का इंतजाम स्वयं करेंगे। 

बैंक्वेट हॉल भी खुलेंगे

शादी और सगाई आदि समारोह के लिए बैंक्वेट और सामुदायिक भवनों को खोलने की अनुमति रहेगी। इनके प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शादी समारोह में शिरकत करने वालों की संख्या 50 से अधिक न हो। शादी में शामिल होने के लिए बाहर से आने वाले गैर संक्रमित और कोरोना के लक्षण रहित लोगों को होटल में न्यूनतम दिन रुकने के मानकों से छूट रहेगी।

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शर्तों के साथ होटल भी खुलेंगे 

जिला प्रशासन ने शासन के निर्देश के क्रम में होटलों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन, यहां नियम और शर्तो के तहत ही ही पर्यटकों को ठहराया जाएगा। होटल में कम से कम सात दिन करानी होगी। होटल संचालक को भी सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा।

एक माह बाद शनिवार को खुले बाजार, बसें भी चलेंगी

कोरोना संक्रमण बढ़ने पर पिछले माह सरकार की ओर से दून शहर में की गई दो दिन की साप्ताहिक बंदी  खत्म हो गई है। जिलाधिकारी ने शनिवार को बाजार खोलने के आदेश दिए हैं। हालांकि, कोरोना से पूर्व शहर में लागू रविवार को बाजार साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी लॉकडाउन नहीं होगा। ऐसे में आवश्यक सेवाओं की दुकानें रविवार को भी खुलेंगी और इसी के साथ अब शनिवार और रविवार को सार्वजनिक परिवहन सेवा भी जारी है। दो दिन साप्ताहिक बंदी के चलते दून शहर में रोडवेज बसों का संचालन भी बंद था, लेकिन अब बसें दोनों दिन सामान्य रूप से चल सकेंगी। 

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