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नजूल नीति पर उत्‍तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

नैनीताल हाईकोर्ट ने पिछले साल नजूल नीति को निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की। इस पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया।

By Edited By: Published: Mon, 11 Feb 2019 09:25 PM (IST)Updated: Tue, 12 Feb 2019 12:19 PM (IST)
नजूल नीति पर उत्‍तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
नजूल नीति पर उत्‍तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

देहरादून, राज्य ब्यूरो। नजूल नीति-2009 के मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने पिछले साल इस नीति को निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की। इस पर सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। साथ ही प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने इसकी पुष्टि की।

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प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नजूल भूमि पर काबिज लोगों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार नजूल नीति-2009 लेकर आई थी। इसके बाद नजूल भूमि पर काबिज लोगों को भूमि फ्रीहोल्ड कराकर मालिकाना हक देने के लिए कवायद शुरू की गई। इसके लिए निर्धारित धनराशि भी लोगों ने जमा कराई, मगर मामला रफ्तार नहीं पकड़ पाया। यही नहीं, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलने पर नजूल भूमि धारक भी इसकी जद में आ रहे थे। इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट में नजूल नीति को लेकर तीन जनहित याचिकाएं दायर हुई। नैनीताल हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष 19 जून को अपने आदेश में नजूल नीति-2009 को निरस्त कर दिया था।

राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए एसएलपी (विशेष याचिका) दाखिल की। साथ ही सरकार का पक्ष मजबूती से रखने का जिम्मा पूर्व एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी और उपमहाधिवक्ता विनय अरोड़ा को सौंपा। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने नजूल नीति पर स्टे दे दिया।

शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के मुताबिक नजूल मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने से न सिर्फ सरकार बल्कि नजूल भूमि पर काबिज लोगों को भी राहत मिली है। अब नजूल नीति बरकरार रहेगी। उधर, सचिव आवास नितेश झा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नजूल मामले में स्टे दिया गया है, लेकिन अभी आदेश की प्रति नहीं मिली है। इसका अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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