उत्तराखंड में बिना मास्क सार्वजनिक स्थानों पर घूमना पड़ेगा भारी, लगेगा ज्यादा जुर्माना
उत्तराखंड में अब बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर घूमना जेब पर भारी पड़ेगा। कैबिनेट ने 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में अब बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर घूमना जेब पर भारी पड़ेगा। कैबिनेट ने अब पहली बार बिना मास्क पहने पकड़े जाने पर 200 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 रुपये और तीसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।
सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में गुरुवार को कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जुर्माना न देने पर छह माह की सजा का प्रविधान भी किया गया है। इसके लिए महामारी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
अभी तक राज्य में बगैर मास्क पहने पहली और दूसरी बार पकड़े जाने पर 100-100 रुपये का जुर्माना और इसके बाद हर बार पकड़े जाने पर 200 रुपये जुर्माने का प्रविधान है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य विभाग की बैठक में बाजार और भीड़ वाले स्थानों पर मास्क न पहनने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई थी। इसके लिए उन्होंने जुर्माना राशि बढ़ाने को कहा था।
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हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था सरकार का मकसद जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों को मास्क पहनने की आदत डलवाना है। कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया गया कि जुर्माने के साथ ही मास्क न पहनने वालों को चार धोने योग्य मास्क भी दिए जाएंगे, जिससे वह इनका इस्तेमाल कर सके।