शादी का झांसा देकर युवती से शादीशुदा व्यक्ति ने किया दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार Dehradun News
पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत में एक शादीशुदा व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। युवती के स्वजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
देहरादून, जेएनएन। पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत में एक शादीशुदा व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। युवती के स्वजनों की शिकायत पर पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने आरोपित प्रमोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
पटेलनगर बाजार चौकी इंचार्ज नवीन जोशी ने बताया कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले प्रमोद कुमार की पत्नी उसे छोड़ चुकी है। आरोप है कि उसने पड़ोस में रहने वाली एक युवती से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। बताया जा रहा है कि युवती सात सप्ताह की गर्भवती है।
बात का पता जब स्वजनों को लगा तो उन्होंने थाने में तहरीर दी। चौकी इंचार्ज ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि युवती का मेडिकल कराया जा रहा है। साथ ही उसके बयान दर्ज किए जाएंगे।
बुजुर्ग को पीटा, युवती के कपड़े फाड़े, मुकदमा दर्ज
जमीन के विवाद में कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग पर हमला बोल दिया। बुजुर्ग के पोता-पोती उसे बचाने पहुंचे तो आरोपितों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोप यह भी है कि हमलावरों ने युवती के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने तीन लोगों पर केस दर्ज किया है।
प्रेमनगर थाने के एसओ धर्मेद्र रौतेला के मुताबिक जसवंत सिंह निवासी विंग नंबर-सात ने तहरीर दी कि उनका कुछ रिश्तेदारों से जमीनी विवाद चल रहा है। जसवंत सिंह का आरोप है कि अमरीक सिंह अपने कुछ साथियों के साथ उनके घर के बाहर आया व गाली-गलौज करने लगा।
जसवंत ने विरोध किया तो अमरीक सिंह, मंदीप सिंह और कर्मजीत सिंह निवासी विंग नंबर-सात ने उन्हें धक्का दे दिया। जिससे जसवंत जमीन पर गिर गए। बीच-बचाव करने आई जसवंत सिंह की बालिग पोती और पोते के साथ भी आरोपितों ने मारपीट की। जसवंत का कहना है कि अमरीक पहले भी झगड़ा कर चुका है। एसओ ने बताया कि अमरीक सिंह, मंदीप सिंह और कर्मजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया गया है।
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मास्क न पहनने व थूकने पर किए 127 चालान
सार्वजनिक जगहों पर थूकने और मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ पुलिस ने चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। दून पुलिस ने 127 चालान कर 12700 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले। डीआइजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 नियमावली में संशोधन किया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने मुंह को सार्वजनिक स्थल पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा, रुमाल, दुपट्टा-स्कार्फ से नहीं ढका जाता या किसी सार्वजनिक स्थान पर थूका जाता है तो पहली व दूसरी बार में 100 रुपये व इसके बाद 200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
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