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लैंड फ्राड कोर्डिनेशन कमेटी की बैठक में बोले मंडलायुक्त रविनाथ रमन, सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को जल्द हटाएं

लैंड फ्राड कोर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों को गंभीरता से लिया गया है। मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर जो भी अवैध कब्जे पाए जा रहे हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Sun, 08 Aug 2021 01:54 PM (IST)Updated: Sun, 08 Aug 2021 01:54 PM (IST)
लैंड फ्राड कोर्डिनेशन कमेटी की बैठक में बोले मंडलायुक्त रविनाथ रमन, सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को जल्द हटाएं
सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को जल्द हटाएं।

जागरण संवाददाता, देहरादून। लैंड फ्राड कोर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों को गंभीरता से लिया गया है। मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर जो भी अवैध कब्जे पाए जा रहे हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए। शनिवार को हुई बैठक में मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की स्थिति स्पष्ट करें। मौके पर निरीक्षण किया जाए और उसी के अनुरूप कब्जों को हटाना सुनिश्चित किया जाए। इस काम में पुलिस का सहयोग लिया जाए और बलपूर्वक कब्जे खाली कराने से भी परहेज न किया जाए।

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उन्होंने ये भी कहा कि मंडलायुक्त ने लीज/पट्टे पर दी गई जमीनों के क्रय-विक्रय किए जाने की शिकायतों का भी त्वरित संज्ञान लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक में उन्होंने रजिस्ट्रियों की जांच कर मौके पर भिन्नता की दिशा में भी कार्रवाई के लिए कहा। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल नीरू गर्ग, जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार, अपर आयुक्त हरक सिंह रावत, सचिव एमडीडीए हरबीर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जीसी गुणवंत आदि उपस्थित रहे।

पालिका की 13 और संपत्तियों पर कब्जे

नगर पालिका मसूरी की भूमि पर कब्जा कर पेट्रोल पंप स्थापित करने के मामले में किए गए मुकदमे में लैंड फ्राड कमेटी के समक्ष नए तथ्य आए हैं। पालिका के कर अधीक्षक गिरीश चंद सेमवाल की ओर से कमेटी सदस्य पुलिस महानिरीक्षक को इस संबंध में पत्र सौंपा गया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि आरोपित सुनील कुमार गोयल व संजय कुमार गोयल ने पालिका की 13 और संपत्तियों पर कब्जे किए हैं। लिहाजा, पूर्व में किए गए मुकदमे में इन नए तथ्यों को भी विवेचना में शामिल किया जाना चाहिए।

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