खुखरी से वार कर पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास
पारिवारिक विवाद में पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को अपर जिला जज प्रथम राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
देहरादून, [जेएनएन]: पारिवारिक विवाद में पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को अपर जिला जज प्रथम राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया है कि सागर उर्फ बबलू का करीब चार साल पहले दिव्या के साथ प्रेम विवाह हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे। मामला कोर्ट तक पहुंच गया।
दिव्या ससुराल छोड़कर अपने पिता के साथ रहने लगी। 25 नवंबर 2014 को सागर डिफेंस कॉलोनी स्थित दिव्या के पिता के घर पहुंचा और गेट कीपर को दिव्या को बुलाने को कहा। दिव्या अपने पिता जोजफ के साथ गेट के बाहर आई।
इस दौरान दोनों में झगड़ा होने लगा। इसी दौरान सागर ने दिव्या के पेट में खुखरी से वार कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, मगर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद दिव्या के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने सागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तभी से अदालत में मामला चल रहा था। मुकदमे की कार्यवाही के दौरान दस गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद बुधवार को अदालत ने आरोपित पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह भी पढ़ें: तो ढाई लाख के लेन-देन के लिए की गई बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर की हत्या
यह भी पढ़ें: देहरादून में बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर की गोलियों से भूनकर हत्या की
यह भी पढ़ें: प्रेमिका से मिलने गए युवक को युवती के भाई ने मारी गोली