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Scholarship Scam: छात्रवृत्ति घोटाले में शोभित विश्वविद्यालय के मालिक पर मुकदमा दर्ज

छात्रवृत्ति घोटाले में एसआइटी ने शोभित यूनिवर्सिटी आदर्श एरिया गंगोह सहारनपुर उत्तर प्रदेश के मालिक और संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sat, 04 Jul 2020 08:57 AM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2020 08:57 AM (IST)
Scholarship Scam: छात्रवृत्ति घोटाले में शोभित विश्वविद्यालय के मालिक पर मुकदमा दर्ज
Scholarship Scam: छात्रवृत्ति घोटाले में शोभित विश्वविद्यालय के मालिक पर मुकदमा दर्ज

देहरादून, जेएनएन। छात्रवृत्ति घोटाले में एसआइटी ने शोभित यूनिवर्सिटी आदर्श एरिया गंगोह सहारनपुर उत्तर प्रदेश के मालिक और संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि संस्थान ने अनुसूचित जाति-जनजाति छात्र-छात्रओं के फर्जी प्रवेश दर्शाकर 99 लाख, 52 हजार, 200 रुपये का गबन किया है।

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शासन के आदेश पर मंजूनाथ टीसी प्रभारी एसआइटी की अध्यक्षता में गठित टीम ने जांच में पाया कि 2013-14 में अनुसूचित जनजाति के 181 छात्रों की छात्रवृत्ति का मांगपत्र संस्थान से जिला समाज कल्याण अधिकारी को मिला था। जिसके सापेक्ष वर्ष 2014-2015 में 174 छात्र-छात्रओं की छात्रवृत्ति की धनराशि 99 लाख, 52 हजार 200 रुपये छात्रों के बैंक खातों में प्रदान की गई।

जांच के दौरान पता लगा कि 44 खाते पीएनबी सहारनपुर के दर्शाए गए थे जो कि शाखा प्रबंधक पीएनबी बिहारीगढ़ द्वारा अपने बैंक खातों के अवलोकन के बाद गलत होना बताया गया। 127 कथित छात्रों के बैंक खाते एसबीआइ सरसावा सहारनपुर उत्तर प्रदेश के दर्शाए गए थे।

जमीन बेचने के नाम पर 50 लाख की ठगी

जमीन बेचने के नाम पर 50 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में वसंत विहार थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसओ नत्थीलाल उनियाल के अनुसार घंघोड़ा निवासी विवेक सिंह ने बताया कि उन्होंने सिरमौर हिमाचल प्रदेश निवासी सोहन सिंह के साथ एक करोड़ 25 लाख रुपये में मौजा आरकेडिया ग्रांट में जमीन का सौदा तय किया था। सौदा आठ बीघा भूमि का हुआ था, लेकिन सोहन सिंह के हिस्से में केवल 3.25 बीघा भूमि ही कागजों में निकली।

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हालांकि कुछ समय बाद सोहन सिंह का देहांत हो गया, जिस कारण एक अन्य विक्रय अनुबंध पत्र 19 दिसंबर 2017 को तैयार किया गया, जिसके अनुसार कम भूमि के हर्जाने के रूप में सोहन सिंह की पुत्री सत्या देवी व उसके दामाद अनिल कुमार ने 60 लाख रुपये विवेक सिंह को अदा करने थे। लेकिन आरोपितों ने केवल 10 लाख रुपये अदा किए, जबकि 50 लाख रुपये अब तक अदा नहीं किए। एसओ ने बताया कि धोखाधड़ी करने पर अनिल कुमार और सत्या देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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