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सहकारिता बैंक से संबंधित एकमुश्त समाधान योजना लागू करने के निर्देश

प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री डा धन सिंह रावत ने सहकारिता बैंक से संबंधित एकमुश्त समाधान योजना को लागू करने का निर्देश दिया।

By Sunil NegiEdited By: Published: Mon, 01 Jul 2019 02:56 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jul 2019 02:56 PM (IST)
सहकारिता बैंक से संबंधित एकमुश्त समाधान योजना लागू करने के निर्देश
सहकारिता बैंक से संबंधित एकमुश्त समाधान योजना लागू करने के निर्देश

देहरादून, जेएनएन। प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री डा धन सिंह रावत ने सहकारिता बैंक से संबंधित एकमुश्त समाधान योजना वन टाइम सैटलमेंट को लागू करने का निर्देश दिया। यह योजना 100 दिन की होगी, जिसकी अवधि एक जुलाई से 7 अक्टूबर, 2019 के बीच होगी। इस योजना में 50 लाख रुपये तक ऋण वाले खाता धारक ऋणी को लाभ दिया जाएगा। 

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विधान सभा स्थित सभाकक्ष में आयोजित सहकारिता विभाग की बैठक में  डा धन सिंह रावत ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत, ऐसे मृतक खाताधारक से एक रुपये का ब्याज नहीं लिया जाएगा, जिन्होंने मूलधन जमा कर दिया है। अर्थात मृतक खाताधारक के ब्याज को पूर्णतः माफ कर दिया गया है। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत, सामान्य खाताधारक ने यदि मूलधन के बराबर ब्याज जमा कर दिया है, इन्हें केवल मूलधन जमा करना होगा। तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत, बैंकिंग भाषा में संदिग्ध ऋण खाता के अन्तर्गत वर्गीकृत खाताधारक को मूलधन के साथ केवल 30 प्रतिशत ब्याज को जमा करना होगा। 

पिछले 25 वर्षों में सहकारिता बैंक का एनपीए गैर निस्पादित सम्पत्ति 391 करोड़ 50 लाख रुपये था। पिछले एक माह में अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक 21 करोड़ रुपये का ऋण वसूला गया। अब तक 18465 खाते एनपीए गैर निस्पादित सम्पत्ति स्वीकार किया गया है। बैठक में निबंधक सहकारिता बी.एम.मिश्रा, अपर निबन्धक सहकारिता आनन्द शुक्ला, दूरा उप्रेती, उप निबंधक मानसिंह आदि मौजूद थे। 

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