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पुलिस को आठ घंटे की ड्यूटी के मामले में सरकार को राहत

हाईकोर्ट द्वारा पुलिस कर्मियों को आठ घंटे से अधिक ड्यूटी न कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खासी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दे दिया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Sep 2018 10:09 PM (IST)Updated: Mon, 17 Sep 2018 10:09 PM (IST)
पुलिस को आठ घंटे की ड्यूटी के मामले में सरकार को राहत
पुलिस को आठ घंटे की ड्यूटी के मामले में सरकार को राहत

राज्य ब्यूरो, देहरादून: हाईकोर्ट द्वारा पुलिस कर्मियों को आठ घंटे से अधिक ड्यूटी न कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खासी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दे दिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में जानकारी भी दी गई।

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हाईकोर्ट ने इसी वर्ष मई माह में एक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को पुलिस कर्मियों से आठ घंटे से अधिक ड्यूटी न कराने और 45 दिनों तक का अतिरिक्त वेतन देने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को अन्य सुविधाएं देने को भी निर्देशित किया गया। हाईकोर्ट के इस आदेश पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए सरकार ने कहा कि पुलिस कर्मियों के कार्य के प्रकार को देखते हुए उनसे केवल आठ घंटे ड्यूटी कराना संभव नहीं है। बताया गया कि पुलिस कर्मियों को शांति व कानून व्यवस्था बनाने के साथ ही कई घटनाओं की जांच भी करनी पड़ती है। यदि इन्हें आठ घंटे की ड्यूटी कराई जाएगी तो ये जांचें प्रभावित होंगी, जिससे आपराधिक मामलों का निस्तारण करने पर असर पड़ेगा। इसके अलावा कोर्ट को यह भी बताया गया कि सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है और एक माह का अवकाश भी स्वीकृत है। ऐसे में 45 दिन का अतिरिक्त वेतन देना संभव नहीं है। यह भी बताया गया कि इसके अलावा पुलिस कर्मियों को अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दे दिया


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