दो साल तक नए कर्मचारियों का पीएफ देगी सरकार
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत नियोक्ता कंपनी और कर्मचारियों को भविष्य निधि (पीएफ) में सब्सिडी दी जा रही है। कोरोनाकाल में प्रभावित कंपनियों और कर्मचारियों को ईपीएफओ की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नए कर्मचारियों को अगले दो साल तक पीएफ का भुगतान केंद्र सरकार करेगी।
जागरण संवाददाता, देहरादून: आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत नियोक्ता कंपनी और कर्मचारियों को भविष्य निधि (पीएफ) में सब्सिडी दी जा रही है। कोरोनाकाल में प्रभावित कंपनियों और कर्मचारियों को ईपीएफओ की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नए कर्मचारियों को अगले दो साल तक पीएफ का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का 12-12 फीसद अंशदान शामिल है। इसके लिए कंपनियों को 30 जून से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकरण कराना होगा। ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त मनोज यादव ने बताया कि इसके लिए कुछ नियम व शर्तें भी तय की गई हैं। यदि कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी को कोई कंपनी नियुक्त करती है, तो उस कर्मचारी के वेतन के पीएफ का पूर्ण अंशदान सरकार वहन करेगी। यानि यह कंपनी को भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन, इस सब्सिडी को कंपनी अपने व्यय में नहीं दर्शा सकेगी।
कर्मचारी के लिए पात्रता
- ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी में कर्मचारी एक अक्टूबर 2020 के बाद नियुक्त किए गए हों। या जिनकी नौकरी एक मार्च से 30 सितंबर के मध्य छूटी हो। ऐसे नए कर्मचारी जो एक अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक किसी कंपनी से जुड़ेंगे वे पात्र होंगे।
- इस योजना का लाभ केवल 15000 से कम वेतन पर ही दिया जाएगा।
- ऐसी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी जहां 1000 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, उनमें नियोक्ता का 12 फीसद और उनके कर्मचारियों का 12 फीसद पीएफ अशंदान दो साल तक केंद्र सरकार वहन करेगी।
- जिन कंपनियों में 1000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां केवल कर्मचारी का 12 फीसद पीएफ अंशदान दिया जाएगा।
नियोक्ता कंपनी के लिए पात्रता
- यदि सितंबर 2020 में कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो उसके बाद कम से कम दो नए कर्मचारी नियुक्त कराने होंगे।
- यदि सितंबर 2020 में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो कम से कम पांच नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
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छोटे स्तर की कंपनियों को लाभ
कोरोना काल में शुरू की गई छोटी कंपनियों के लिए यह योजना बेहद लाभदायी है। इसमें तमाम तरह के होटल, रेस्तरां, जनरल स्टोर, समेत अन्य व्यवसाय शामिल हैं। जो हाल ही में शुरू हुए हों या पूर्व से ही संचालित हों, उन्हें ईपीएफओ में पंजीकरण करना होगा। जिसके बाद उनके सभी कर्मचारियों को वेतन में पीएफ का अंशदान केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। हालांकि, पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून है। इसके बाद योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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