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Coronavirus: बिना अनुमति उत्तराखंड पहुंचे प्रवासियों के मुकदमे पर शासन लेगा निर्णय

अन्य राज्यों से बिना अनुमति उत्तराखंड पहुंचे प्रवासियों पर दर्ज मुकदमे का ब्योरा तैयार किया जा रहा है। ब्योरा गृह विभाग को भेजने के बाद इन मुकदमों पर शासन निर्णय लेगा।

By Bhanu Prakash SharmaEdited By: Published: Thu, 18 Jun 2020 12:43 PM (IST)Updated: Thu, 18 Jun 2020 12:43 PM (IST)
Coronavirus: बिना अनुमति उत्तराखंड पहुंचे प्रवासियों के मुकदमे पर शासन लेगा निर्णय
Coronavirus: बिना अनुमति उत्तराखंड पहुंचे प्रवासियों के मुकदमे पर शासन लेगा निर्णय

देहरादून, जेएनएन। अन्य राज्यों से बिना अनुमति उत्तराखंड पहुंचे प्रवासियों पर दर्ज मुकदमे का ब्योरा तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर मुकदमों की डिटेल पुलिस मुख्यालय तक पहुंच जाएगी। इसके बाद इसे आगे की कार्रवाई के लिए गृह विभाग को भेज दिया जाएगा। इन मुकदमों पर शासन निर्णय लेगा।

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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि श्रमिक वर्ग के जो लोग बिना अनुमति अपने गृह राज्य पहुंचे हों, यदि उन पर किसी तरह का मुकदमा दर्ज किया हो तो उसे वापस लेने पर विचार किया जाए। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने इस तरह के मुकदमे की पहचान के लिए सभी जिलों के डीएम, एसएसपी व एसपी को पत्र भेजा। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि श्रमिकों पर मुकदमे किस आरोप में दर्ज हुए हैं। 

दरअसल, केवल बिना अनुमति राज्य में प्रवेश करने पर दर्ज हुए मुकदमों को ही वापस लेने की बात कही गई है। पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार के अनुसार,  प्रवासियों पर दर्ज मुकदमों की डिटेल मंगाई गई है। ब्योरा आने के बाद इसकी जानकारी शासन को भेज दी जाएगी। 

लॉकडाउन उल्लंघन में 905 गिरफ्तार

उत्तराखंड में लॉकडाउन उल्लंघन में 15 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि 905 को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में अब तक कुल 3982 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 39 हजार 683 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, एमवी एक्ट में अब तक 72 हजार 990 वाहनों के चालान करते हुए 8793 वाहन सीज किए जा चुके हैं। 

इस दौरान पुलिस ने चार करोड़ 28 लाख रुपये जुर्माना भी वसूला। वहीं, देहरादून में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत बुधवार को दो मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस एक्ट के तहत 37 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। 80 वाहनों का चालान किया और 13 वाहनों को सीज किया गया।

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शारीरिक दूरी का पालन न करने में 1954 मुकदमे

लॉकडाउन की पाबंदी खत्म होने के बाद लोग शारीरिक दूरी का पालन करने में लापरवाही बरत रहे हैं। नियमों का अनुपालन कराने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। अब तक प्रदेश में शारीरिक दूरी का पालन न करने पर 1954, मास्क न पहनने पर 10 हजार 664 व क्वारंटाइन के नियमों का पालन न करने पर 594 के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में 211 पर मुकदमा कायम किया गया है। इसी तरह आबकारी एक्ट के 1243 मुकदमे दर्ज करते हुए 1314 आरोपितों को गिरफ्तार किया भी किया गया है। 

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