वन विभाग में 70 रेंजरों को झटका, होगी एसीपी की वसूली
राज्य ब्यूरो, देहरादून: वन विभाग में सीधी भर्ती के 70 रेंजरों को तगड़ा झटका लगा है। इन्हें पूर्व में
राज्य ब्यूरो, देहरादून: वन विभाग में सीधी भर्ती के 70 रेंजरों को तगड़ा झटका लगा है। इन्हें पूर्व में थर्ड एसीपी (एस्योर्ड कॅरियर प्रोग्रेशन) में वन संरक्षक का वेतनमान दे दिया गया था। अब इन सभी से इसकी वसूली की जाएगी। वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश में साफ किया गया है कि राज्याधीन सेवाओं में अखिल भारतीय सेवा का वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे मामलों में संबंधित कार्मिकों से वसूली की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।
दरअसल, वन विभाग में रेंजरों को पहले 10, 16 व 26 साल की सेवा पर समयमान वेतनमान दिया जाता था। इस सिलसिले में पूर्व में वन मुख्यालय से गए प्रस्ताव पर 26 साल की सेवा पूर्ण करने वाले रेंजरों को वन संरक्षक के समान वेतनमान देने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। इस शासनादेश के बाद सीधी भर्ती के 70 रेंजरों को इसका लाभ भी दे दिया गया। इस बीच एसीपी की व्यवस्था लागू होने पर 10, 20 व 30 साल में एसीपी का प्रावधान किया हुआ तो इस शासनादेश को लेकर उंगली उठी।
मामला शासन के संज्ञान में भी गया और वन मुख्यालय की ओर से इसकी पड़ताल कराने का आग्रह भी किया गया। अब इसे लेकर तस्वीर साफ हो गई है। वित्त सचिव अमित सिंह नेगी की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक राज्याधीन सेवा के कार्मिकों को अखिल भारतीय सेवा का वेतनमान नहीं दिया जा सकता। साथ ही स्पष्ट किया गया कि ऐसे मामलों में वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब विभाग में ऐसे रेंजरों से वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।