दोपहिया वाहन पर अगर बैठाई दो सवारी, तो लगेगा जुर्माना
अब दो पहिया वाहनों में भी एक ही सवारी बैठाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रविधान को उत्तराखंड में भी अंगीकार किया जा रहा है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार अब कोरोना में सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाने और मॉस्क पहनने के नियमों में सख्ती करने जा रही है। इसके लिए शासन में प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इसमें मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व अर्थदंड लगाने की तैयारी है। अब दो पहिया वाहनों में भी एक ही सवारी बैठाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में दो पहिया वाहन में दो सवारी बिठाने पर पहले गलती में 200 रुपये, दूसरी गलती में 500 और तीसरी में एक हजार रुपये के दंड का प्रविधान किया गया है। उत्तराखंड में भी इस व्यवस्था को अंगीकार किया जा रहा है।
प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए हैं। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मॉस्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब इसे बाकायदा कानूनी जामा पहनाने की तैयारी है। इसके लिए स्वास्थ्य महकमा प्रस्ताव बनाने में जुटा हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के अनुसार ही अर्थदंड लगाने की तैयारी है।
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उत्तर प्रदेश ने मॉस्क न पहने और थूकने पर 100 रुपये के जुर्माने का प्रविधान किया गया है। प्रदेश में इस जुर्माने के साथ ही सामुदायिक सेवा कराने का प्रविधान जोड़ा जा रहा है। बार-बार गलती दोहराने पर यह राशि बढ़ाई जाएगी। इसी प्रकार दो पहिया वाहनों में भी एक ही सवारी बैठाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में दो पहिया वाहन में दो सवारी बिठाने पर पहले गलती में 200 रुपये, दूसरी गलती में 500 और तीसरी में एक हजार रुपये के दंड का प्रविधान किया गया है। उत्तराखंड में भी इस व्यवस्था को अंगीकार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को जून माह में होने वाली कैबिनेट बैठक के सामने लाया जाएगा। कैबिनेट से अनुमति मिलने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।