उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को विलंब अधिभार से छूट
प्रदेश में बिजली उपभोक्ता शुक्रवार से विलंब अधिभार (लेट पेमेंट सरचार्ज) माफी योजना के हकदार हो गए। उन्हें इस छूट का लाभ आगामी तीन महीने यानी मई माह तक मिलेगा। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने इस संबंध में ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक को आदेश जारी किए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में बिजली उपभोक्ता शुक्रवार से विलंब अधिभार (लेट पेमेंट सरचार्ज) माफी योजना के हकदार हो गए। उन्हें इस छूट का लाभ आगामी तीन महीने यानी मई माह तक मिलेगा। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने इस संबंध में ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक को आदेश जारी किए हैं।
त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने बीती 17 फरवरी को बिजली उपभोक्ताओं को विलंब अधिभार में तीन माह तक छूट देने का निर्णय लिया था। कोविड-19 के दृष्टिगत व ऊर्जा निगम के राजस्व को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। शासनादेश के मुताबिक प्रदेश के 75 किलोवाट तक विद्युत क्षमता वाले राज्य के घरेलू, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ एलटी औद्योगिक और निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलंब अधिभार से तीन माह तक छूट दी जाएगी। इस फैसले से राज्य के छह लाख विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। देने का निर्णय लिया। यह योजना तीन महीने तक लागू रहेगी। इस फैसले से सरकार को करीब 230 करोड़ की आर्थिक हानि उठानी होगी।
ऊर्जा सचिव राधिका झा ने बताया कि विलंब अधिभार माफी योजना मूल धनराशि जमा करने पर लागू होगी। माफ की जाने वाली विलंब अधिभार की धनराशि का समायोजन ऊर्जा निगम की लेखा पुस्तकों में उपलब्ध प्रविधानों से नियमानुसार किया जाएगा। आदेश में कहा गया कि यह योजना कोविड-19 की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लागू की जा रही है। इसे भविष्य में नजीर नहीं माना जाएगा।
सीएम राहत कोष से फिक्स चार्ज की राशि की प्रतिपूर्ति
देहरादून: कोरोना महामारी के चलते लागू लाकडाउन में बीते वर्ष अप्रैल से जून तक तीन माह तक होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, धर्मशालाओं और सिनेमाहालों को विद्युत बिलों में फिक्स चार्ज से छूट दी गई थी। इस वित्तीय व्ययभार की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाएगी। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किए। उन्होंने ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक को उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
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