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सीबीएसई और आइसीएसई स्कूलों का ब्योरा तलब, जानिए वजह

शिक्षा निदेशालय ने भी सभी जिलों के सीईओ और डीईओ को पत्र भेजकर स्कूलों का डाटा तलब किया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Mon, 06 Jan 2020 04:52 PM (IST)Updated: Mon, 06 Jan 2020 04:52 PM (IST)
सीबीएसई और आइसीएसई स्कूलों का ब्योरा तलब, जानिए वजह
सीबीएसई और आइसीएसई स्कूलों का ब्योरा तलब, जानिए वजह

देहरादून, जेएनएन। निजी स्कूलों की मान्यता प्रदेशभर में चर्चा का केंद्र बनी है। शिक्षा मंत्री प्रदेश में सीबीएसई और आइसीएसई स्कूलों की मान्यता के सिस्टम में तेजी लाने के लिए शिक्षा विभाग को आदेश दे चुके हैं। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने भी सभी जिलों के सीईओ और डीईओ को पत्र भेजकर स्कूलों का डाटा तलब किया है। 

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प्रदेश में निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अभिभावकों के संगठन जिला स्तर पर लंबे समय से स्कूलों के बिना मान्यता चलने की शिकायत करते रहे हैं। अब हाल ही में निजी स्कूल की मान्यता को लेकर वायरल हुए ऑडियो क्लिप के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। खुद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया को मॉनीटर कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा निदेशालय को प्रदेश के सभी स्कूलों का डाटा तैयार करने के आदेश दिए हैं। 

शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने बताया कि कई स्कूलों के बिना मान्यता चलने की शिकायत तो आई है, लेकिन इसमें ऐसे स्कूल भी शामिल हैं, जिन्होंने आवेदन तो किया, लेकिन उन्हें अब तक मान्यता नहीं मिल सकी है। कई स्कूल ऐसे भी हैं, जिन्होंने पहले एक बार एनओसी लेकर आज तक दोबारा आवेदन नहीं किया। हर मामले को अलग-अलग स्टडी किया जाएगा। बताया कि सभी जिलों को पत्र भेज कर जल्द से जल्द हर प्रकार का डाटा तैयार करने को कहा गया है। 

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क्या हो सकती है कार्रवाई 

बिना मान्यता चलरहे स्कूलों पर आरटीई एक्ट के तहत पहले नोटिस भेजने, फिर आर्थिक जुर्माना लगाने और इसके बाद भी एनओसी समेत अन्य प्रमाण पत्र नहीं बनवाने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का प्रावधान है। 

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इन दस्तावेजों की होगी जांच 

स्कूलों का नाम-पता, फोन नंबर, किस कक्षा तक संचालित हो रहे हैं। स्कूल संचालित कर रही समिति का नाम और पंजीकरण। प्रबंधन समिति का नाम-पता व फोन नंबर। मान्यता प्राप्त होने की तिथि। आरटीई, हाईस्कूल व इंटर के लिए मान्यता प्रमाण पत्र। सीबीएसई और आइसीएसई की संबद्धता प्राप्त करने की तिथि और एनओसी। मुख्य दस्तावेजों के अलावा स्कूलों में भवन सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, अग्निशमन यंत्र, छात्र वाहन सुरक्षा, शिक्षक-कर्मचारियों का सत्यापन, सीसीटीवी, चहारदीवारी, सड़क सुरक्षा, नशा निषेध संबंधी निर्देश की भी जांच की जाएगी। 

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