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Uttarakhand Covid Curfew: उत्‍तराखंड में बढ़ा कोविड कर्फ्यू, विवाह समारोह में शामिल होने को कोरोना जांच रिपोर्ट से छूट

उत्‍तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि कल सुबह छह बजे समाप्त हो रही है। अभी सरकार इस कोविड कर्फ्यू को दो हफ्ते आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इस बार कुछ और राहत दी जा सकती है। सरकार विवाह समारोह में शामिल होने वालों को राहत दे सकती है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Mon, 04 Oct 2021 09:05 AM (IST)Updated: Mon, 04 Oct 2021 09:03 PM (IST)
Uttarakhand Covid Curfew: उत्‍तराखंड में बढ़ा कोविड कर्फ्यू, विवाह समारोह में शामिल होने को कोरोना जांच रिपोर्ट से छूट
सरकार अब प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू में कुछ और राहत देने की तैयारी में है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। Uttarakhand Covid Curfew: कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी, आगामी त्योहारी सीजन और विवाह के सायों को देखते हुए सरकार ने राज्य में कोविड कर्फ्यू की जगह कोविड पाबंदी लागू कर दी है। इसमें तमाम रियायत दी गई हैं। शासन ने सोमवार को इसकी गाइडलाइन जारी कर दी। अब विवाह समारोह में शामिल होने के लिए कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र या कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। प्रदेश में बाजार खुलने के लिए समय सीमा हटा दी गई है। इसके अलावा चारधाम यात्रा के लिए चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर ही पंजीकरण की व्यवस्था कर दी गई है।

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प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थिति नियंत्रण में है। इसे देखते हुए कोविड कफ्र्यू में और रियायत देने की मांग उठ रही थी। राज्य में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि मंगलवार सुबह छह बजे खत्म हो रही है। सोमवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में कोविड कफ्र्यू की जगह कोविड पाबंदी लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद मुख्य सचिव की ओर से 19 अक्टूबर सुबह छह बजे तक कोविड पाबंदी लागू करने के साथ ही इसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई।

गाइडलाइन के मुताबिक कोविड पाबंदी की अवधि में विवाह समारोहों में विवाह स्थल अथवा वेडिंग प्वाइंट की क्षमता के 50 फीसद लोग शामिल हो सकेंगे। प्रदेशभर में बाजार साप्ताहिक बंदी को छोड़ अन्य दिनों में खुले रहेंगे। पहले बाजार खुलने का समय सुबह आठ से रात नौ बजे तक निर्धारित था। सभी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की अनुमति दी गई है। कोचिंग संस्थानों को 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई है।

सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों में आयोजन स्थल की क्षमता के 50 फीसद लोग भाग ले सकेंगे। पूर्व में ऐसे आयोजनों के लिए अनुमति लेनी अनिवार्य थी। खेल संस्थानों, स्टेडियम व खेल मैदान प्रशिक्षण के लिए 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे। पूर्व में 18 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ियों को ही इनमें प्रशिक्षण की इजाजत थी।

चारधाम यात्रा के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड से ई-पास जारी होने से उत्पन्न हो रही गफलत की स्थिति दूर कर दी गई है। अब चारधाम में दर्शन के लिए सिर्फ बोर्ड की वेबसाइट पर ही पंजीकरण होगा। यात्रियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र या कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। कोरोना संक्रमण से प्रभावित केरल, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के यात्रियों के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट जरूरी है।

अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड आने वाले जिन व्यक्तियों के पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए 72 घंटे पहले की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। अन्य प्रदेशों के व्यक्तियों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण भी अनिवार्य है। गाइडलाइन में शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की मानक प्रचालन कार्यविधि में हैं।

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