Covid-19 की रोकथाम को डीएम ही लेंगे फैसला, 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी 27 जनवरी को जारी गाइडलाइन
केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर 27 जनवरी को जारी गाइडलाइन को ही 31 मार्च तक प्रभावी कर दिया है। 27 जनवरी की गाइडलाइन में कोरोना संक्रमण से रोकथाम को अंतिम निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर 27 जनवरी को जारी गाइडलाइन को ही 31 मार्च तक प्रभावी कर दिया है। 27 जनवरी की गाइडलाइन में कोरोना संक्रमण से रोकथाम को अंतिम निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अभी पुराने दिशा-निर्देश ही प्रभावी रहेंगे। इनके अनुसार अंतरराज्यीय व अंतरजनपदीय आवागमन पर व्यक्तियों व वस्तुओं की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी। यह व्यवस्था ऐसे पड़ोसी देशों के साथ भी लागू होगी, जिनके साथ क्रास बार्डर संधि है। इससे अब नेपाल से भी सुचारू आवागमन हो सकेगा।
गाइडलाइन में यह कहा गया है कि प्रदेश में सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियां केंद्र व जिला प्रशासन द्वारा जारी एसओपी के तहत संचालित होंगी। इसके अलावा ट्रेन, हवाई जहाज, स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग माल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, योग केंद्र और जिम आदि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाली एसओपी के अंतर्गत संचालित किए जाएंगे। जिला प्रशासन इनका सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित कराएगा।
मेडिकल बोर्ड से लेनी होगी रिपोर्ट
वहीं, प्रदेश में कोविड वैक्सीन न लगवाने के लिए हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर अब कोई बहाना नहीं बना पाएंगे। वैक्सीन न लगवाने के लिए मेडिकल बोर्ड से कारणों की रिपोर्ट लेनी होगी। बोर्ड बताएगा कि वैक्सीन लगवाई जा सकती है, या नहीं। कुंभ मेला ड्यूटी में तैनात सभी स्वास्थ्य व अन्य कर्मचारियों को शत प्रतिशत वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन कई कर्मचारी वैक्सीन लगवाने के लिए आनाकानी कर रहे हैं।
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