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व‍िकासनगर: तीन बाइक और एक कार फूंकने वाले अभियुक्त को दस साल का सश्रम कारावास, 2017 का है मामला

अभियुक्त को सश्रम कारावास के अलावा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। गाली गलौज के आरोप में एडीजे राहुल गर्ग ने अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

By Sumit KumarEdited By: Published: Sun, 31 Jul 2022 09:11 AM (IST)Updated: Sun, 31 Jul 2022 09:11 AM (IST)
व‍िकासनगर: तीन बाइक और एक कार फूंकने वाले अभियुक्त को दस साल का सश्रम कारावास, 2017 का है मामला
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राहुल गर्ग ने अभियुक्त को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

जागरण संवाददाता, विकासनगर: न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राहुल गर्ग ने घर में खड़ी कार और तीन बाइक को आग लगाने वाले अभियुक्त को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

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गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र बहुगुणा ने बताया कि कोतवाली विकासनगर में प्रमोद शर्मा पुत्र शिवदत्त शर्मा निवासी लक्ष्मणपुर ने 19 अप्रैल 2017 में तहरीर दी थी कि 18 अप्रैल 2017 की रात में साढ़े 11 बजे उमेश गुप्ता निवासी लक्ष्मणपुर उनके घर आया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। जब उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत करने को कहा तब वह वहां से चला गया और रात में एक बजे के करीब फिर से उनके घर आया और गैराज में खड़ी कार और तीन बाइक को आग लगा दी।

मामले की विवेचना कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत

प्रमोद शर्मा ने तहरीर में कहा कि जब उनकी पत्नी रात में पानी पीने के लिए किचन में गई तो उन्होंने उमेश गुप्ता को आग लगाते देखा और इसकी जानकारी उन्होंने शोर मचाकर सभी को दी। शोर सुनकर ऊपर की मंजिल पर रह रहे किरायेदार नीचे आए और उन्होंने बाहर दरवाजे पर लगी कुंडी खोली। सबने मिलकर आग बुझाई। फायर बिग्रेड और पुलिस कर्मी भी मौके पर आए। मामले की विवेचना कर दारोगा कृष्ण कुमार सिंह ने न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की।

बयान और साक्ष्यों के आधार पर उमेश गुप्ता को पाया दोषी

दस में से छह गवाह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और बयान दर्ज कराया। न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर उमेश गुप्ता को दोषी पाया। अभियुक्त को सश्रम कारावास के अलावा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। गाली गलौज के आरोप में एडीजे राहुल गर्ग ने अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपित बरी

देहरादून: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश पोक्सो मीना देउपा की अदालत ने बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता आरके गुप्ता ने बताया कि डोईवाला निवासी एक नाबालिग ने भानियावाला निवासी साहिल खान उर्फ मुंतजिर पर पिटाई, धमकी, दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में डोईवाला कोतवाली में आरोपित के खिलाफ जुलाई 2017 में मुकदमा दर्ज किया गया था। करीब पांच साल तक मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा।

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