दून में सोमवार से ठप हो सकता है चिकन कारोबार, जानिए वजह Dehradun News
सोमवार से चिकन कारोबार ठप हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्लॉटर हाउस के बिना दुकान पर चिकन न काटने के आदेश दिए हैं।
देहरादून, जेएनएन। दून में सोमवार से चिकन कारोबार ठप हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्लॉटर हाउस के बिना दुकान पर चिकन न काटने के आदेश दिए हैं। इसके विरोध में दून के चिकन कारोबारी शनिवार को बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और बीच का रास्ता निकालने की गुहार लगाई। हालांकि, जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने स्पष्ट कहा कि बिना स्लॉटर हाउस की व्यवस्था के वह उन्हें रियायत नहीं दे सकते।
जिलाधिकारी से मुलाकात में चिकन कारोबारियों ने कहा कि जिनके पास खाद्य सुरक्षा के लाइसेंस हैं, उन्हें नवीनीकृत नहीं किया जा रहा। वहीं, नए लाइसेंस भी जारी करने बंद कर दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि वह स्लॉटर हाउस में चिकन काटकर लाएंगे और उसके बाद दुकान में बेचेंगे, तभी उन्हें संचालन की अनुमति दी जाएगी। दूसरी तरफ नगर निगम अभी तक मटन कारोबारियों की भांति उन्हें स्लॉटर हाउस उपलब्ध नहीं करा पाया है।
इस विकट स्थिति का असर न सिर्फ चिकन का मांस बेचने वाले लोगों पर पड़ता दिख रहा है, बल्कि पोल्ट्रीफार्म का काम करने वाले लोग भी इससे प्रभावित होने लगे हैं। क्योंकि उनके पास डिमांड आनी बंद हो गई है। ऐसे में पोल्ट्रीफार्म संचालक तेजेंद्र रावत का कहना है कि उनके पास अगले दो तीन दिन पर ब्रायलर की बड़ी खेप तैयार हो जाएगी। यदि बिक्री नहीं हो पाई तो उन जैसे तमाम लोगों को भारी क्षति झेलनी पड़ जाएगी।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम से मुर्गे काटने के लिए स्थल उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। निगम अधिकारी इस बाबत प्रयास कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने स्लॉटर हाउस की व्यवस्था करने के स्पष्ट आदेश दिए हैं। बात अब अवमानना तक आ पहुंची है। ऐसे में बिना इंतजाम चिकन कारोबारियों को अनुमति देना संभव नहीं है।