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Chardham Yatra 2020: अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा की अनुमति, यात्रा से पहले जान लें सभी नियम और शर्तें

Chardham yatra 2020 अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए शर्तों के साथ चारधाम यात्रा की अनुमति दे दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए नई एसओपी जारी कर दी है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 24 Jul 2020 04:54 PM (IST)Updated: Sat, 25 Jul 2020 07:24 AM (IST)
Chardham Yatra 2020: अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा की अनुमति, यात्रा से पहले जान लें सभी नियम और शर्तें
Chardham Yatra 2020: अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा की अनुमति, यात्रा से पहले जान लें सभी नियम और शर्तें

देहरादून, जेएनएन। उत्तराखंड में अब देशभर से श्रद्धालु चारधाम दर्शन के लिए आ सकेंगे। राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सभी राज्यों के लिए चारधाम यात्रा के द्वार खोल दिए हैं। ई-पास और गाइडलाइन के बिंदु चारधाम देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। शुक्रवार को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने पत्रकार वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर बोर्ड ने नई एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी कर दी है। 

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राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत श्रद्धालुओं को चारधाम देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन के बाद ई-पास जारी किए जाएंगे। चारधाम दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे के भीतर कराई गई कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही प्रदेश में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। रविनाथ रमन ने बताया कि कोरोना जांच की रिपोर्ट आइसीएमआर की ओर से अधिकृत लैब से ही होनी चाहिए। रिपोर्ट ई-पास के आवेदन के दौरान ही अपलोड करनी होगी। इसके बाद ही यात्रा पास जारी किया जाएगा। 

ऐसे यात्री जिन्होंने 72 घंटे के भीतर कोरोना जांच न कराई हो, उन्हें गाइडलाइन के अनुरूप क्वारंटाइन होना होगा। उत्तराखंड में प्रवेश के बाद वह यहां निर्धारित अवधि तक संस्थागत, होम, पेड होटल-गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन रहेंगे। क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन्हें प्रदेश में चारधाम यात्रा की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान पहचान संबंधी वास्तविक प्रमाण पत्र भी यात्री को साथ रखने होंगे। यह सभी शर्तें उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त हैं, जो अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगी।

अब तक केवल प्रदेशवासियों को ही थी अनुमति

धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा के संबंध में निर्णय लेने का जिम्मा उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को सौंप दिया था। पहले चरण में बोर्ड ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले के निवासियों को अपने-अपने धामों में दर्शन की इजाजत दी। एक जुलाई से राज्यवासियों को पंजीकरण के जरिये चारधाम बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा इजाजत दे दी गई। इसमें कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत आवश्यक शारीरिक दूरी, मास्क आदि का अनुपालन अनिवार्य है। जो अब भी जारी रहेगा।

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ई-पास के लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर करें आवेदन

ई-पास के लिए चारधाम देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट https://badrinath-kedarnath.gov.in/ पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। यहां अपनी पूर्ण जानकारी देने के साथ ही 72 घंटे के भीतर कराई गई कोरोना जांच की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। इसके अलावा पहचान पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। अनुमति मिलने पर वेबसाइट से ही ई-पास डाउनलोड किया जा सकता है।

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