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मारपीट मामले में दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलना तय

दारोगा समेत तीन पुलिस कर्मियों पर आपराधिक मुकदमा चल सकता है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने मामले में दाखिल रिवीजन को स्वीकार किया है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 28 Nov 2019 04:08 PM (IST)Updated: Thu, 28 Nov 2019 04:08 PM (IST)
मारपीट मामले में दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलना तय
मारपीट मामले में दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलना तय

देहरादून, जेएनएन। मारपीट व अन्य धाराओं में दारोगा समेत तीन पुलिस कर्मियों पर आपराधिक मुकदमा चल सकता है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने मामले में दाखिल रिवीजन को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश निरस्त करते हुए उचित आदेश पारित करने का आदेश दिया है। आरोपितों में शामिल एक महिला पुलिसकर्मी कुछ समय पहले सेवानिवृत्त हो चुकी है।

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लोअर कोल्हूपानी थाना कैंट निवासी राकेश कुमार ने अदालत में पुलिस कर्मियों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राकेश और उसकी बहनों का एक व्यक्ति से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था, जो कोर्ट में विचाराधीन है। वर्ष 2011 में पे्रमनगर चौकी में तैनात महिला हेड कांस्टेबिल दयावती राघव ने राकेश को फोन कर थाने बुलाया। यहां उस पर दबाव डाला गया कि वह मामले में समझौता कर ले। मना करने पर तत्कालीन चौकी इंचार्ज प्रेमनगर पीडी भट्ट, उनके ड्राइवर बबलू सिंह ने नीरज के साथ मारपीट की।

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इतना ही नहीं नीरज के पैर पर जलती हुई सिगरेट भी लगाई गई और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हुए उसका पुलिस एक्ट में चालान कर दिया गया। इस मामले की निगरानी को निचली अदालत ने निरस्त कर दिया था, जिस पर पीडि़त पक्ष ने अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शंकर राज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया। कोर्ट ने रिवीजन को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए पत्रावली निचली अदालत को लौटा दी है और आदेश दिया है कि मामले में निष्कर्षों के आधार पर उचित आदेश पारित किया जाए।

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