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देहरादून में बालिका से बालश्रम करवाने पर पति-पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

बालिका से बालश्रम करवाने पर रायपुर पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीते 9 नवंबर को एक निजी अस्पताल में युवती की मौत हो गई थी जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता लगा कि दंपती बालिका से घरेलू काम करवाते थे।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 19 Nov 2020 10:42 AM (IST)Updated: Thu, 19 Nov 2020 10:42 AM (IST)
देहरादून में बालिका से बालश्रम करवाने पर पति-पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बालिका से बालश्रम करवाने पर रायपुर पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

देहरादून, जेएनएन। बालिका से बालश्रम करवाने पर रायपुर पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीते 9 नवंबर को एक निजी अस्पताल में युवती की मौत हो गई थी, जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता लगा कि दंपती 10 वर्ष की आयु से बालिका से घरेलू काम करवाते थे। उसका न तो दस्तावेज बनाया और ना ही उसे कभी स्कूल भेजा। बालिका को नौकरानी की तरह घर पर रखा हुआ था। 

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एसओ दिलवर सिंह नेगी ने बताया कि राधा की मृत्यु के संबंध में 9 नवंबर को सूचना मिली थी। मृतका के स्वजनों व मूल निवास के संबंध में जानकारी हासिल करने पर पता लगा कि राधा 10 वर्षों से इन्द्रजीत सलूजा के घर का कार्य करती थी, जिसे उसके पिता की ओर से छोड़ा गया था। परिवार की ओर से बालिका से लंबे समय से घरेलू कार्य करवाया जा रहा था। मृतका की उम्र के बारे में जानकारी की जा रही है। 

संरक्षक इन्द्रजीत सलूजा ने बालिका को कभी स्कूल नहीं भेजा और न ही स्कूल भेजने के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध कराए गये है। राधा के संरक्षक की ओर से पिछले 10 वर्षों में संबंधित थाना और बाल कल्याण समिति को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई और न हीं किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। यहां तक राधा के आधार कार्ड, वोटर आईडी व कोई भी पहचान प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया है । संरक्षक इन्द्रजीत सिंह ने थाना रायपुर में 10 वर्षों में कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया गया और ना ही राधा की पहचान के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध कराये गए है। पुलिस ने संरक्षक इन्द्रजीत सिंह व उनकी पत्नी तेजेन्द्र पाल कौर सलूजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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