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खुशखबरी: राज्य कर्मचारियों के डीए में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी

कैबिनेट बैठक में कर्इ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में राज्य कर्मचारियों के डीएम में दो प्रतिशत का इजाफा किया गया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Mon, 17 Sep 2018 07:38 PM (IST)Updated: Tue, 18 Sep 2018 09:10 AM (IST)
खुशखबरी: राज्य कर्मचारियों के डीए में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी
खुशखबरी: राज्य कर्मचारियों के डीए में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: राज्य सरकार ने अपने कार्मिकों को महंगाई भत्ते में दो फीसद वृद्धि की सौगात दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने सोमवार को यह फैसला लिया। अभी सातवां वेतनमान ले रहे सरकारी, सार्वजनिक निगमों-उपक्रमों के कार्मिकों को बीती एक जुलाई से सात फीसद के स्थान पर नौ फीसद भत्ता दिया जाएगा। इसका नकद भुगतान एक अक्टूबर से होगा। सातवां वेतनमान नहीं लेने वाले कार्मिकों को भी बढ़ा महंगाई भत्ता देने पर सहमति जताई गई। वहीं विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं 60 वर्ष के स्थान पर सेवानिवृत्ति के बाद अब 65 वर्ष तक लेने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। रिक्त 100 पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे। 

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राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न मांगों को लेकर असंतोष का इजहार कर रहे कार्मिकों को राहत दी है। राज्य कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर सात फीसद से बढ़ाकर नौ फीसद महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 300 करोड़ का बोझ पड़ेगा। एक जुलाई से 30 सितंबर तक भत्ते की राशि जीपीएफ में जमा होगी। वहीं नई पेंशन स्कीम से आच्छादित कार्मिकों को यह राशि नकद मिलेगी। इससे तकरीबन दो लाख कार्मिकों को लाभ मिलेगा। 

कैबिनेट के अन्य फैसले 

-राज्य कर्मचारियों को एक अक्टूबर से नकद मिलेगा नौ फीसद डीए

-अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को मुफ्त शैक्षिक अधिगम एवं विकास के लिए राज्यस्तरीय संस्थान की स्थापना को 0.04046 हेक्टेयर भूमि का भू उपयोग आवासीय से बदलकर सार्वजनिक-अद्र्ध सार्वजनिक करने को मंजूरी

-धान खरीद नीति को मंजूरी, डेढ़ लाख मीट्रिक टन सरकारी एजेंसी और छह लाख मीट्रिक टन कच्चा आढ़तियों से खरीदेंगे

-पुलिस कर्मियों से आठ घंटे ड्यूटी व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्टे

-विश्वबैंक पोषित अद्र्धनगरीय क्षेत्रों के लिए उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी) में टेंडर नीति में संशोधन

-राज्य में अब विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं 60 वर्ष के बजाय 65 वर्ष तक लेने का निर्णय, रिक्त 100 पदों पर होंगे नियुक्त

-राज्य के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने पर मुहर

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