Move to Jagran APP

उत्तराखंड : परिवहन कारोबारियों को अब सितंबर तक कर से छूट

परिवहन व्यावसायियों को त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने बड़ी राहत दी। इन व्यावसायियों को मोटरयान कर के भुगतान में दी गई छूट की अवधि और तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है।

By Edited By: Published: Thu, 17 Sep 2020 08:16 PM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2020 08:29 AM (IST)
उत्तराखंड : परिवहन कारोबारियों को अब सितंबर तक कर से छूट
उत्तराखंड : परिवहन कारोबारियों को अब सितंबर तक कर से छूट

देहरादून, राज्य ब्यूरो। कोविड-19 में लॉकडाउन की वजह से प्रभावित परिवहन व्यावसायियों को त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने गुरुवार को बड़ी राहत दी। इन व्यावसायियों को मोटरयान कर के भुगतान में दी गई छूट की अवधि और तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है। मंत्रिमंडल ने उन्हें यह सितंबर महीने तक देने पर मुहर लगा दी। यह छूट अब भारवाहक ट्रकों, स्कूल वैन और फैक्ट्री वाहनों को भी मिलेगी। इससे राज्य के तकरीबन तीन लाख व्यावसायियों को लाभ मिलेगा। अब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन से ही आयकर की कटौती होगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश राज्य विधान मंडल, (अधिकारियों के वेतन भत्ते) (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है। 

loksabha election banner

सचिवालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 32 बिंदुओं पर विचार किया गया। इनमें से 30 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने की वजह से मंत्रिमंडल के फैसलों की नियमित ब्रीफिंग नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकटकाल में परेशानहाल परिवहन व्यावसायियों की समस्या पर मंत्रिमंडल ने विचार किया। 

लॉकडाउन की वजह से पर्यटन आधारित परिवहन व्यवसाय बंद रहा है। सरकार ने बीती 28 मई को अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक सेवायानों में स्टेज कैरेज बस, कॉन्ट्रेक्ट कैरेज ऑटो रिक्शा, विक्रम व परमिट से छूट प्राप्त ई-रिक्शा को तीन महीनों यानी अप्रैल, मई और जून तक मोटरयान कर के भुगतान से छूट दी थी। 

मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इस छूट को आगे तीन महीनों जुलाई, अगस्त और सितंबर तक बढ़ाने पर मुहर लगाई। सूत्रों के मुताबिक यह छूट अब स्कूल वैन, भारवाहक ट्रकों और फैक्ट्री वाले वाहनों को भी मिलेगी। इससे सरकार पर करीब 70 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन से ही उनके आयकर की कटौती भी होगी। इससे पहले यह भुगतान सरकार कर रही थी। इसके लिए विधेयक को विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। 

कैबिनेट प्रमुख फैसले:

  1. मोटरयान कर पर छूट तीन माह के लिए बढ़ाई, ट्रकों, स्कूल वैन और फैक्ट्री वाहनों को भी लाभ
  2. अब विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन से ही कटेगा आयकर, उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश राज्य विधान मंडल, (अधिकारियों के वेतन भत्ते) (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी
  3. सिचाई विभाग की नहरों के निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों को चार छोटे भागों में कार्य विभाजन पर छूट।  
  4. उत्तराखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एवं क्रियान्वयन आदेश, 2015 में संशोधन पर मुहर
  5. उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का बदला नाम, अब होगा वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
  6. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता सुनिश्चित करने को अधिनियम लाने का फैसला 
  7. घुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली को स्वीकृति 
  8. शहरी निकायों में जेसीओ रैंक से नीचे के पूर्व सैनिकों और सैन्य विधवाओं को ही मिलेगी 2020-21 से गृहकर में छूट
  9. शहरी विकास विभाग में अधिशासी अधिकारियों के पदोन्नति के रिक्त पदों पर डाउन ग्रेड से भर्ती को दी मंजूरी

 यह भी पढ़ें: उत्‍तराखंड कैबिनेट में आए 32 प्रस्ताव, जानिए किन 30 फैसलों पर लगी मुहर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.