विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़े
प्रदेश सरकार ने विभागाध्यक्षों कार्यालयाध्यक्षों खासतौर अभियंत्रण सेवा के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून
प्रदेश सरकार ने विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों खासतौर अभियंत्रण सेवा के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाए हैं। मंत्रिमंडल ने इस सिलसिले में उत्तराखंड वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-एक (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) में आंशिक संशोधन को स्वीकृति दी। अब निर्माण कार्यो से जुड़े विभागों के अधीक्षण अभियंता 40 लाख के बजाय 50 लाख और अधिशासी अभियंता आठ लाख के बजाए 10 लाख के निर्माण कार्यो के प्रस्तावों को मंजूरी दे सकेंगे।
वर्तमान में डीजल, पेट्रोल, मजदूरी समेत तमाम सामान की दरों में वृद्धि होने के बाद विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की जरूरत महसूस करते हुए मंत्रिमंडल ने उक्त महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगा दी। कार्यालयों में कंप्यूटर उपकरण, फोटोकॉपियर, वॉटर कूलर, प्यूरीफायर, एसी आदि कार्यालय संबंधी उपकरणों के वार्षिक अनुरक्षण के लिए वित्तीय सीमा क्रय मूल्य के आठ फीसद से बढ़ाकर 10 फीसद की गई है।
छोटे निर्माण कार्यो यानी पेटी वर्क्स के लिए विभागाध्यक्ष के वित्तीय अधिकार पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख, कार्यालयाध्यक्ष के अधिकार डेढ़ लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने पर मुहर लगाई गई। आउटसोर्सिग से सफाई, सुरक्षा, माली, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्निशियन के बारे में अधिकार बढ़ाए गए हैं। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों में विभागाध्यक्ष को पांच लाख के स्थान पर 10 लाख और कार्यालयाध्यक्ष को डेढ़ लाख से तीन लाख तक वित्तीय अधिकार में इजाफा किया गया है।