पूर्व सीएम संबंधी अध्यादेश में संशोधन पर लगाई मुहर
पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं के संबंध में अध्यादेश में किए गए संशोधन पर बुधवार को मंत्रिमंडल की मंजूरी ली गई।
राज्य ब्यूरो, देहरादून
पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं के संबंध में अध्यादेश में किए गए संशोधन पर बुधवार को मंत्रिमंडल की मंजूरी ली गई। इसके साथ ही 31 मार्च, 2019 के बाद अब किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी।
उत्तराखंड भूतपूर्व मुख्यमंत्री (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) अध्यादेश, 2019 की अधिसूचना बीती पांच सितंबर को जारी हो चुकी है। इस अध्यादेश को बीती 13 अगस्त को मंत्रिमंडल ने गुपचुप तरीके से मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में राजभवन को भेजे गए इस अध्यादेश को सरकार ने दोबारा वापस मंगाकर अध्यादेश में 31 मार्च, 2019 के बाद किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को भविष्य में सुविधाएं नहीं देने का प्रतिबंध भी लगा दिया। इस फैसले पर बुधवार को मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाओं पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट आदेश जारी कर चुका है। हाईकोर्ट में किसी भी किरकिरी से बचने के लिए सरकार ने अब किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को भविष्य में सुविधाएं देने से हाथ पीछे खींच लिए हैं।