इसी माह होगी हरिद्वार रोड के अतिक्रमण पर कार्रवाई
जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए उच्च न्यायालय नैनीताल में ढाई वर्ष पूर्व सभी विभागों को सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश :
जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए उच्च न्यायालय नैनीताल में ढाई वर्ष पूर्व सभी विभागों को सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। नेशनल हाईवे डिवीजन डोईवाला को घाट चौराहा से चंद्रभागा पुल तक करीब 400 मीटर लंबी सड़क के दोनों और अतिक्रमण हटाना है। इस मामले में विभाग और प्रशासन अब अंतिम कार्रवाई के मूड में है। इस माह के अंत तक 73 फुट चौड़ी सड़क के मानक को देखते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा।
ऋषिकेश निवासी अनिल कुमार गुप्ता ने नेशनल हाईवे डिविजन, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, सिचाई विभाग, कृषि उत्पादन मंडी समिति आदि प्रमुख विभागों की संपत्ति पर अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय नैनीताल में जनहित याचिका दायर की थी। 24 अगस्त 2018 को उच्च न्यायालय ने इस याचिका का निस्तारण करते हुए सभी विभागों को अपनी संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। नेशनल हाईवे डिविजन डोईवाला के अंतर्गत हरिद्वार रोड और लक्ष्मण झूला रोड के दोनों और से अतिक्रमण हटाना था। अब सिर्फ नेशनल हाईवे के अंतर्गत घाट चौराहा से चंद्रभागा पुल तक अतिक्रमण को चिह्नित कर हटाए जाने की कार्रवाई की जानी है। इस मामले में कोई ना कोई अड़चन अक्सर पैदा होती रही है। अब प्रशासन इस मामले में निर्णायक कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इस माह के अंत तक चिह्नीकरण पूरा करने के बाद अतिक्रमण को हटाने की योजना प्रशासन बना रहा है। सहायक अभियंता नेशनल हाईवे डोईवाला डिवीजन प्रवीण कुमार सक्सेना ने इस मामले में मंगलवार को उप जिलाधिकारी से मिलकर अब तक हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यहां सड़क चौड़ीकरण का मानक 73 फीट निर्धारित है। अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई के लिए विभाग उपजिलाधिकारी को पत्र लिख रहा है। जिसमें पर्याप्त पुलिस फोर्स की मांग की जाएगी।
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22 दुकानों पर लग चुके हैं निशान
बीते वर्ष दो नवंबर को नेशनल हाईवे डिवीजन की टीम ने घाट चौराहा से चंद्रभागा पुल तक अतिक्रमण को चिह्नित करने की कार्रवाई शुरू की थी। करीब 22 दुकानों पर निशान लगाए जाने के बाद व्यापारियों के विरोध को देखते हुए कार्रवाई रोक दी गई थी। तब से अब तक इस दिशा में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई।
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अधिशासी अभियंता के खिलाफ अवमानना याचिका
अतिक्रमण के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश का जब ढाई वर्ष बीतने के बाद भी अनुपालन नहीं हुआ तो जनहित याचिका दायर करने वाले अनिल कुमार गुप्ता ने अब नेशनल हाईवे डिवीजन के अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। उन्होंने इस मामले में नेशनल हाईवे डिवीजन के अधिशासी अभियंता और अन्य को पार्टी बनाते हुए याचिका दायर की है। अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि 15 जनवरी को याचिका पर सुनवाई होनी थी। उनकी याचिका 52 वें नंबर पर थी, जिस कारण अब अगली तिथि पर सुनवाई होगी।
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अब फोर्स की नहीं होगी कमी
अतिक्रमण के खिलाफ इससे पूर्व जब भी करवाई की तैयारी की गई तो पुलिस फोर्स की कमी हमेशा अखरती रही है, कई बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जब कार्रवाई हुई भी तो पुलिस फोर्स कम पड़ गई। अब कार्रवाई पर पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध रहेगा। वर्तमान में कुंभ ड्यूटी के लिए यहां अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध है। मेला प्रशासन को भी अपने स्तर पर समूचे क्षेत्र से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करनी है।
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उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह से गंभीर और संवेदनशील है। संबंधित विभागीय अधिकारियों से बातचीत की गई है। कोशिश यही रहेगी कि इस माह के अंत तक इस कार्रवाई को पूर्ण कर लिया जाए।
- वरुण चौधरी, उपजिलाधिकारी ऋषिकेश