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रसोई गैस घटतौली का भंडाफोड़, 37 सिलेंडर जब्त

नगर क्षेत्र में गैस एजेंसियों की ओर से वितरित की जाने वाली रसोई गैस सिलेंडर में घटतौली की घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं। मंगलवार को भी स्थानीय नागरिकों ने मौके पर घटतौली का मामला पकड़ा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने 37 सिलेंडर सहित गैस रिफि¨लग का संयंत्र बरामद कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है। कार्रवाई के दौरान एजेंसी के वाहन में मौजूद दो लोग फरार हो गए।

By JagranEdited By: Published: Tue, 29 Jan 2019 10:35 PM (IST)Updated: Tue, 29 Jan 2019 10:35 PM (IST)
रसोई गैस घटतौली का भंडाफोड़, 37 सिलेंडर जब्त
रसोई गैस घटतौली का भंडाफोड़, 37 सिलेंडर जब्त

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : नगर क्षेत्र में गैस एजेंसियों की ओर से वितरित की जाने वाली रसोई गैस सिलेंडर में घटतौली की घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं। मंगलवार को भी स्थानीय नागरिकों ने मौके पर घटतौली का मामला पकड़ा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने 37 सिलेंडर सहित गैस रिफि¨लग का संयंत्र बरामद कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है। कार्रवाई के दौरान एजेंसी के वाहन में मौजूद दो लोग फरार हो गए।

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हीरालाल मार्ग अशोका होटल के समीप मंगलवार की दोपहर गैस एजेंसी के वाहन में दो लोग एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरते देखे गए। स्थानीय नागरिक पंकज गुप्ता ने जिला पूर्ति अधिकारी को सूचित किया। डीएसओ के आदेश पर आपूर्ति निरीक्षक डोईवाला मधु बर्तवाल और गोकुल चंद रमोला मौके पर पहुंचे। विभाग की टीम वाहन और उसमें लदे खाली और भरे गैस सिलेंडर कोतवाली ले आई। बाट-माप निरीक्षक को भी मौके पर बुला लिया गया। पूरे दिन चली कार्रवाई के दौरान विभाग ने उक्त वाहन से 14 सिलेंडर खाली और 23 सिलेंडर भरे बरामद किए। वाहन से ही विभाग की टीम ने गैस रिफि¨लग का एक संयंत्र (बांसुरी) बरामद किया है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी केएस शाह ने संबंधित मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। तहरीर में कहा गया कि कार्रवाई के दौरान मौके से दो कर्मचारी भाग गए। इस संबंध में जब संबंधित अंकुर गैस एजेंसी से अधिकारियों ने जानकारी हासिल की तो पता चला कि इसमें कर्मचारी सोमेश पुत्र बालक राम, नन्हे पुत्र बालक राम दोनों निवासी राजीव ग्राम ढालवाला मुनिकीरेती शामिल हैं। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने तहरीर में सोमेश पुत्र बालक राम, नन्हे पुत्र बालक राम दोनों निवासी राजीव ग्राम ढालवाला मुनिकीरेती और संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।


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