फर्जी कार डीलर बनकर बैंक को 32 लाख रुपये की चपत लगाने वाला गिरफ्तार Dehradun News
फर्जी कार डीलर बनकर एक शख्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में बैंक ऑफ पटियाला) को 32 लाख रुपये की चपत लगा दी। वसंत विहार थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
देहरादून, जेएनएन। फर्जी कार डीलर बनकर एक शख्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में बैंक ऑफ पटियाला) को 32 लाख रुपये की चपत लगा दी। वसंत विहार थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने छह लोगों के साथ मिलकर बैंक से वाहन ऋण के नाम पर धोखाधड़ी की थी। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। आरोपित से उन लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
वसंत विहार थाने के एसओ एनएस उनियाल ने बताया कि वर्ष 2019 में एसबीआइ के अधिवक्ता विजय भूषण पांडेय ने पुलिस को तहरीर देकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की शिकायत की थी। तहरीर के अनुसार एसबीआइ की शाखा (तत्कालीन बैंक ऑफ पटियाला) से वर्ष 2011-12 में कृपाल सिंह निवासी दीपनगर ने छह लोगों को 32 लाख रुपये के वाहन ऋण दिलाए थे।
आरोपित ने खुद को शुभ प्रीमियर कार डीलरशिप नाम की कंपनी का डायरेक्टर दिखाकर ऋण पास कराए थे। किसी भी ऋण की किश्त जमा न होने पर बैंक ने जांच-पड़ताल की तो पता चला कि कंपनी फर्जी है।
इस मामले में कृपाल के खिलाफ वसंत विहार थाने में छह मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसके बाद से आरोपित फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि उसे नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में देखा गया है। जिसके बाद उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया।
इस तरह करता था धोखाधड़ी
एसओ एनएस उनियाल ने बताया कि कृपाल सिंह ने एक फर्जी कंपनी बनाई थी। वह अपने परिचितों के साथ साठगांठ कर कार लोन लेता था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कृपाल इसके एवज में लोन की कुछ रकम उन्हें देता था।
दून में आरोपित के खिलाफ 18 मुकदमे
कृपाल सिंह के खिलाफ दून के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी के 18 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें छह मुकदमे वसंत विहार, आठ मुकदमे नेहरू कॉलोनी, तीन मुकदमे नगर कोतवाली और एक मुकदमा पटेलनगर कोतवाली में दर्ज है।
ठगी में साथ देने वाले भी फसेंगे
थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में उसका साथ देने वाले फर्जी कार खरीददार भी फंसेंगे। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। जल्द कार्रवाई की जाएगी।
जमीन दिलाने के नाम पर 12 लाख ठगे
पांच लोगों ने जमीन दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 12 लाख रुपये ठग लिए। आरोपितों के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार नजीबाबाद, बिजनौर में रहने वाले अबरार आलम ने धोखाधड़ी की तहरीर दी थी।
इसमें बताया गया था कि हितेश निवासी कांवली, सलीम निवासी मीराकपुर अलीश पंजी वाला जसमोर सहारनपुर, विशाल निवासी पंचकूला (हरियाणा), सीताराम निवासी बंजारावाला माफी और प्रदीप ने उसे बंजारावाला में एक आवासीय प्लॉट दिखाया। प्लॉट का बैनामा, सबमर्सिबल पंप, बिजली कनेक्शन और नक्शा पास करवाने के नाम पर आरोपितों ने उससे 12 लाख रुपये ले लिए। लेकिन, काफी वक्त बीतने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई।
इसपर अबरार ने अपने स्तर से जांच की तो पता चला कि प्लाट किसी और का है। रुपये वापस मांगने पर आरोपितों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पांचों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।