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उप्र कैडर के 25 डॉक्टरों को कार्यमुक्त करने के आदेश

उत्तराखंड में कार्यरत उत्तर प्रदेश कैडर के 25 चिकित्साधिकारियों को उप्र के लिए कार्यमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Dec 2018 08:58 PM (IST)Updated: Sat, 08 Dec 2018 08:58 PM (IST)
उप्र कैडर के 25 डॉक्टरों को कार्यमुक्त करने के आदेश
उप्र कैडर के 25 डॉक्टरों को कार्यमुक्त करने के आदेश

राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड में कार्यरत उत्तर प्रदेश कैडर के 25 चिकित्साधिकारियों को उप्र के लिए कार्यमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें सात संयुक्त निदेशक स्तर के चिकित्सक शामिल हैं। दूसरी तरफ, चिकित्सकों की कमी से जूझ रही राज्य सरकार ने उप्र के लिए कार्यमुक्त होने वाले चिकित्सकों के लिए उत्तराखंड में सेवाएं देने के मद्देनजर प्रतिनियुक्ति का विकल्प भी दिया है।

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स्वास्थ्य सचिव नितेश कुमार झा की ओर से शुक्रवार को उप्र कैडर के 25 चिकित्सकों को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किए गए। इन चिकित्सकों में डॉ.शकील अनवर, डॉ.आलोक कुमार सिन्हा, डॉ.अरुण कुमार पांडे, डॉ.राजीव कुमार शर्मा, डॉ.ओमप्रकाश आर्या, डॉ.उमारानी शर्मा, डॉ.दयाल शरण, डॉ.आशीष अग्रवाल, डॉ.सुनील कुमार वर्मा, डॉ.जैनेंद्र कुमार झा, डॉ.राजीव मेहरोत्रा, डॉ.शैलेंद्र कुमार, डॉ.बसंत राम, डॉ.नरेश चंद्र जौहरी, डॉ.रमाकांत सागर, डॉ.संदीप कुमार टंडन, डॉ.त्रिभुवन प्रसाद, डॉ.हितेंद्र कुमार सिंह, डॉ.राजेश वर्मा, डॉ.अशोक कुमार पालीवाल, डॉ.शहनवाज खान, डॉ.अशोक कुमार, डॉ.आकाश सिंघल, डॉ.निरंजन कुमार सिन्हा व डॉ.नवजीत कुमार वेदी शामिल हैं।

आदेश में कहा गया है कि यदि इन चिकित्सकों में से जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर उत्तराखंड में सेवाएं देना चाहते हैं, वे तय प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रति सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्रस्तुत की जा सकती है। यही नहीं, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निर्देश दिए गए हैं कि उक्त चिकित्साधिकारियों को कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनके विरुद्ध कोई विभागीय देयता शेष नहीं है।


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