चरस तस्कर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा Dehradun News
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने चरस तस्कर को 20 साल कठोर कारावास और दो लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई।
देहरादून, जेएनएन। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने चरस तस्कर को 20 साल कठोर कारावास और दो लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारी ताजबर सिंह ने न्यायालय को बताया था कि उन्होंने 21 अक्टूबर 2016 को मुखबिर की सूचना पर आईएसबीटी के समीप से भूरा अंसारी पुत्र जाहिद अंसारी निवासी किला मंगलौर, हरिद्वार को गिरफ्तार किया था। भूरा से दो किलो 700 ग्राम चरस बरामद हुई थी। एनसीबी ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया। इस मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत में 11 अप्रैल 2017 से सुनवाई शुरू हुई थी।
मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाह और लिखित साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों के गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने भूरा अंसारी को 20 साल कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा दो लाख रुपये जुर्माना जमा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीपी रतूड़ी ने पैरवी की।
शादी छोड़कर जाने वाले दूल्हे पर मुकदमा
दहेज के लिए शादी की रस्में छोड़कर जाने वाले दूल्हे और उसके परिजनों के खिलाफ कैंट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैंट पुलिस के अनुसार गढ़ी कैंट निवासी युवती की शादी लवी जिंदल पुत्र सुनील जिंदल निवासी 1462/28 गली नंबर नौ, माल भारत मंदिर के पास रामानंद बाग, अमृतसर, पंजाब से तय हुई थी। बीते शनिवार को बारात पहुंची।
शादी समारोह सहारनपुर चौक स्थित एक धर्मशाला में था। जयमाला के बाद दूल्हे की मां सुधा रानी व पिता सुनील ने दुल्हन की मां को बुलाया और दहेज में लाखों रुपये की मांग करने लगे। युवती की मां ने असमर्थता जता दी। इसके बाद सुधा की तबीयत बिगड़ गई और शादी के कार्यक्रम रोक दिए गए।
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सुधा का उपचार कराने के बहाने दूल्हा, उसके परिजन व बाराती एक-एक करके समारोह स्थल से चले गए। इस पर युवती ने कैंट थाना पुलिस को तहरीर देकर दूल्हा लवी, उसकी मां सुधा, पिता सुनील, भाई दिगु और बहनोई साहिल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसओ कैंट नदीम अतहर ने बताया कि दूल्हा पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच दरोगा धनराज बिष्ट को सौंपी गई है।
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