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देहरादून में नशा तस्कर को 20 साल की कैद, एक लाख जुर्माना

नशा तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। उसपर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

By Sunil NegiEdited By: Published: Mon, 15 Feb 2021 10:27 PM (IST)Updated: Mon, 15 Feb 2021 10:27 PM (IST)
देहरादून में नशा तस्कर को 20 साल की कैद, एक लाख जुर्माना
देहरादून में नशा तस्कर को 20 साल की कैद, एक लाख जुर्माना।

जागरण संवाददाता, देहरादून। नशा तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनोज शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई 2017 को एसआइ शिशुपाल सिंह पुलिस पार्टी के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। जब वह सुद्धोवाला से आगे प्रेमनगर के बीच पुल के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति बीच पुल पर थैला पकड़े खड़ा दिखा। पुलिस के वाहन को देख वह भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम ने कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके थैले से पांच किलो अफीम बरामद हुई। आरोपित की पहचान सरबजीत सिंह निवासी नई दिल्ली के रूप में हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाना प्रेमनगर में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि 12 फरवरी 2021 को अदालत की ओर से इस मामले में आरोपित को दोषी करार दिया गया था। सोमवार को उसे सजा सुनाई गई।

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तीन ट्राली रेत-बजरी किया जब्त

सड़क पर रेत-बजरी फैलाकर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने सोमवार को चार व्यक्तियों के चालान किए। इस दौरान तीन ट्राली रेत-बजरी जब्त किया गया और 29 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।

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