आचार संहिता उल्लंघन के 19 मामलों में अवैध शराब के 12 केस किए दर्ज
विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का पालन कराने को प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय है। रोजाना बड़ी संख्या में अवैध शराब शस्त्र आदि के मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। 14 जनवरी सुबह छह बजे से 15 जनवरी सुबह छह बजे तक आचार संहित उल्लंघन के 19 मामले दर्ज कराए।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का पालन कराने को प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय है। रोजाना बड़ी संख्या में अवैध शराब, शस्त्र आदि के मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। 14 जनवरी सुबह छह बजे से 15 जनवरी सुबह छह बजे तक आचार संहित उल्लंघन के 19 मामले दर्ज कराए गए। नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार अंतर्गत कोतवाली हरिद्वार नगर में एक मामला अवैध शस्त्र और चार मामले अवैध शराब का दर्ज किया गया।
विधानसभा क्षेत्र रानीपुर अंतर्गत थाना सिडकुल में एक मामला अवैध शराब का पंजीकृत किया गया। विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर अंतर्गत थाना पथरी में एक मामला अवैध शस्त्र का पंजीकृत किया गया।
विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर अंतर्गत थाना भगवानपुर में एक मामला अवैध शराब और एक मामला अवैध शस्त्र का दर्ज किया गया। विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर अंतर्गत थाना कलियर और थाना बहादराबाद में एक-एक मामला अवैध शराब का दर्ज किया गया। विधानसभा क्षेत्र रुड़की अंतर्गत थाना गंग नहर और विधानसभा क्षेत्र खानपुर अंतर्गत थाना रुड़की में एक-एक मामला अवैध शराब का दर्ज किया गया। विधानसभा क्षेत्र मंगलौर अंतर्गत थाना मंगलौर में एक मामला अवैध शराब तथा दो मामले अवैध शस्त्र का दर्ज किया गया।
विधानसभा क्षेत्र लक्सर अंतर्गत थाना पथरी में एक मामला अवैध शराब का दर्ज किया गया। वहीं विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण अंतर्गत एक मामला अवैध शस्त्र का पंजीकृत किया गया। इस प्रकार अवैध शराब के 12 और अवैध शस्त्र के सात मामले दर्ज किए गए ।
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गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा
थाना भगवानपुर क्षेत्र में गैंग बनाकर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले तीन अभियुक्तों पर अंकुश लगाने को अशरफ अली व संजू निवासी सिकरौढ़ा भगवानपुर तथा सोनू सैनी निवासी कपिल विहार सहारनपुर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।
बगैर अनुमति सभा करने पर मुकदमा
उड़न दस्ता प्रभारी मंगलौर की रिपोर्ट पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मंगलौर ने बिना अनुमति के जनसभा आयोजित किए जाने तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर नवनीत राठी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनसभा आयोजित किए जाने पर आदर्श आचार संहिता के तहत नोटिस जारी किया गया है।
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