अनुमति से चार गुना अधिक क्षमता का लगाया मोबाइल क्रशर प्लांट
जागरण संवाददाता चम्पावत चल्थी नदी में मानकों को ताक पर रखकर लगाए गए मोबाइल स्टोन क्रशर प
जागरण संवाददाता, चम्पावत : चल्थी नदी में मानकों को ताक पर रखकर लगाए गए मोबाइल स्टोन क्रशर पर दैनिक जागरण द्वारा लिखी खबर पर खनन विभाग ने मोहर लगा दी। प्रशासन व खनन विभाग ने गुरुवार देर शाम चल्थी नदी में आरजीबीएल के लगे दो मोबाइल स्टोन क्रशरों पर प्रशासन व खनन विभाग ने संयुक्त छापेमारी की तो क्रशर संचालकों में हड़कंप मच गया। छापेमारी में नदी किनारे लगा मोबाइल स्टोन क्रशर मानक से अधिक क्षमता का संचालित हुआ मिला। खनन विभाग ने क्रशर को बंद कराते हुए निरीक्षण रिपोर्ट डीएम को भेज दी। सूत्रों के अनुसार यहां लंबे समय से अवैध रूप से आरबीएम को ठिकाने लगाने का गोरखधंधा भी चल रहा था।
गौरतलब है कि दैनिक जागरण ने अपने पूर्व के अंक में ऑल वेदर रोड निर्माण में मानकों को ताक पर नदी किनारे अवैध तरीके से मोबाइल स्टोन क्रशर संचालित किए जाने की खबर लिखी थी। वहीं गुरुवार को टनकपुर में भी कई जगह अवैध तरीके से आरबीएम चल्थी से लाकर स्टॉक किए जाने की बात सामने आई थी। जिसमें क्षेत्रीय विधायक कैलाश गहतोड़ी ने मौके पर प्रशासन की टीम को बुलाकर सीज करवाया था और मामले की गहनता से जांच करने के लिए डीएम से कहा था। विधायक गहतोड़ी ने अवैध धंधे पर रोक न लगाने पर प्रशासन को खरीखोटी सुनाते हुए अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दी थी। जिसके बाद गुरुवार की देर शाम डीएम एसएन पांडे के आदेश के बाद एसडीएम सदर अनिल गब्र्याल के नेतृत्व में जिला खान अधिकारी राजपाल लेखा, एनएच ईई एलडी मथेला और पुलिस टीम ने चल्थी में लगे आरजीबीएल कंपनी के स्टोन क्रशर में छापेमारी की। अचानक हुई छापेमारी से स्टोन क्रशर संचालकों में हड़कंप मच गया। टीम ने स्टोन क्रशर को मानकों के अनुरूप संचालित न होने की बात सामने आई। खान अधिकारी ने बताया कि आरजीबीएल व एनएच को नदी किनारे मोबाइल स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति डीएम से मिली थी। यह मोबाइल स्टोन क्रशर 25 टन प्रति घंटे माल तैयार करने का लगाना था, लेकिन क्रशर संचालक ने इसकी आड़ में 25 की जगह 100 टन प्रति घंटे माल तैयार करने का क्रशर लगाया हुआ प्रतीत हुआ।जो आदेशों का पूर्ण रूप से उल्लघंन है। वहीं चल्थी पुल के पास हाईवे पर लगा मोबाइल क्रशर मौके पर बंद मिला। जिस कारण क्रशर को बंद कराकर रिपोर्ट डीएम को भेज दी गई। साथ ही कंपनी को क्रशर क्षमता बढ़ाने के लिए शासन से अनुमति लाने के बाद ही क्रशर का संचालन करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं कंपनी को तीन दिन के भीतर अभिलेखों को प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मौके पर अवैध खनन में लिप्त कोई भी वाहन नहीं पाया गया। एसडीएम ने बताया कि आरजीबीएल कंपनी को कार्य में लगे सभी वाहनों के नंबर पुलिस, वन विभाग व एनएच को देने को कहा। उन्होंने कहा यह वाहन सड़क निर्माण के अलावा अन्यत्र कहीं आते जाते मिले तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग को वाहनों की गहनता से जांच करने के आदेश दिए हैं। इधर पुलिस ने टनकपुर बड़े वाहनों की चेकिंग तेज कर दी है। शुक्रवार को कोतवाल धीरेन्द्र कुमार ने अवैध रूप से आरबीएम ले जा रहे एक टिप्पर को सीज कर दिया। माल कहां से आया और किसका था पुलिस इसकी जांच कर रही है।