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डीएफओ ने स्टोन क्रशर का कार्य रोका

जागरण संवाददाता चम्पावत ऑल वेदर रोड में कार्य कर रहे आरजीबी कंपनी के मोबाइल क्रशर को

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Aug 2019 04:52 PM (IST)Updated: Wed, 21 Aug 2019 04:52 PM (IST)
डीएफओ ने स्टोन क्रशर का कार्य रोका
डीएफओ ने स्टोन क्रशर का कार्य रोका

जागरण संवाददाता, चम्पावत : ऑल वेदर रोड में कार्य कर रहे आरजीबी कंपनी के मोबाइल क्रशर को डीएम की अनुमति पर डीएफओ ने रुकवा दिया है। इससे कंपनी अधिकारियों में हड़कंप मचा है। डीएफओ के मुताबिक आरक्षित वनभूमि में स्टोन क्रशर लगाकर कंपनी ने वन संरक्षण अधिनियम का उल्लघंन किया है।

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गौरतलब है कि टनकपुर से पिथौरागढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग में ऑल वेदर रोड का कार्य तेजी से चल रहा है। रोड निर्माण का कार्य चार फेज में चल रहा है। प्रथम फेज से टनकपुर से बेलखेत के बीच कार्य कर रही आरजीबी कंपनी का कार्य शुरू से ही विवादों में रहा। कभी कंपनी के निर्माण कार्यो में गुणवत्ता की शिकायत रही तो कभी मनमाने तरीके से मलबे को जहां-तहां फेंकने व स्टोन क्रशर लगाने की रही। इस पर कंपनी को लाखों का जुर्माना लगने व सुस्त गति से काम करने पर करोड़ों रुपये की पेनाल्टी लग चुकी है। चल्थी पुल के पास चल रही कटिंग को भी करीब डेढ़ माह पूर्व डीएफओ द्वारा बंद कराया गया था। कारण कि कंपनी मलबे को सीधे नदी में फेंक रही थी। कार्य बंद कराने के बाद वन विभाग ने कंपनी को नदी से पूरा मलबा हटाने के लिए कहा था। इसके बाद कंपनी ने कटिंग बंद कर नदी से पूरा मलबा साफ किया था। अब कार्य में तेजी आती दिखी तो कंपनी फिर विवाद में घिरती दिख रही है। चल्थी पुल के पास कंपनी ने आरक्षित वन भूमि में मोबाइल स्टोन क्रशर लगा दिया। जब वन विभाग को इसकी जानकारी हुई तो डीएफओ ने कंपनी का स्पष्टीकरण मांगते हुए कार्य रुकवा दिया। इधर कंपनी अधिकारियों का कहना है कि डीएम ने वहां पर स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति दी। डीएफओ ने भारत सरकार की अनुमति लाने के बाद ही क्रशर संचालित करने को कहा है। वर्जन-

वन आरक्षित भूमि में आरजीबीएल कंपनी द्वारा अवैध मोबाइल स्टोन क्रशर लगाया गया है। कंपनी का कहना है कि डीएम ने अनुमति दी लेकिन डीएम वनभूमि में अनुमति कैसे दे सकते हैं। यह वन संरक्षण अधिनियम का खुला उल्लघंन है। वनेतर कार्यो के लिए भारत सरकार की अनुमति जरूरी है। कंपनी भारत सरकार से अनुमति लाकर कार्य कर सकती है। -कुबेर सिंह बिष्ट, डीएफओ, चम्पावत वन प्रभाग वर्जन

चल्थी पुल के पास लगा मोबाइल स्टोन क्रशर अवैध नहीं है। डीएम के आदेश के पर भूवैज्ञानिक, खनन, तहसीलदार, पटवारी, वन विभाग, एनएच आदि विभागों की अधिकारियों की मौजूदगी में संयुक्त निरीक्षण किया गया। इनकी रिपोर्ट के बाद डीएम से अनुमति मिली है। डीएफओ के काम रुकवाने की कोई जानकारी नहीं है। -मनोज चौहान, निदेशक, आरजीबीएल पीएम मोदी कर रहे सीधे मॉनीटरिग

चम्पावत : ऑलवेदर रोड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मॉनीटरिग कर रहे हैं। वह पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसलिए सभी उच्चाधिकारियों की इस पर नजर बनी हुई है। यही वजह है कि प्रत्येक सप्ताह इसकी वीसी के जरिए अलग-अलग उच्चाधिकारी समीक्षा कर रहे हैं। एनजीटी तक पहुंचा मामला

चम्पावत : आरजीबीएल कंपनी द्वारा चल्थी पुल के पास कटिंग कर मलबा सीधे नदी में फेंकने का मामला एनजीटी में पहुंच चुका है। किसी ने इसकी शिकायत एनजीटी में की थी। सूत्रों के अनुसार उस दौरान मुख्य सचिव ने डीएफओ पर कार्यवाही के आदेश दिए थे जिसके बाद डीएफओ ने कटिंग बंद कर मलबा हटाने की कार्रवाई की थी। वहीं उच्चाधिकारी ऑलवेदर रोड निर्माण को लेकर कार्यदायी कंपनी को सहूलियत देने की बात भी कहते हैं। ऐसे में अधिकारी बीच में पिस रहे हैं।


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