बिना सहमति के नहीं होगा पोस्टर का प्रकाशन
गोपेश्वर : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर अपर जिला मजिस्ट्रेट व उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए
गोपेश्वर : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर अपर जिला मजिस्ट्रेट व उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमएस बर्निया ने बताया कोई भी प्रकाशक, प्रेस स्वामी बिना रिटर्निग, सहायक रिटर्निंग आफिसर की सहमति लिए पुस्तिका, पोस्टर, पंपलेट या निर्वाचन साहित्य आदि नहीं छाप सकता है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित को धार 127 क के तहत कारावास या दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रकाशकों को निर्देशित किया है कि पांच थराली अनुसूचित जाति विधान सभा उप निर्वाचन-2018 के संपादनार्थ कोई भी व्यक्ति प्रेस स्वामी पोस्टर संबंधित अन्य मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रशासक दोनों के नाम और पते स्पष्ट मुद्रित होने चाहिए। उन्होंने बताया कि मुद्रक किसी भी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर के मुद्रण से पूर्व व्यक्ति, प्रकाशक से परिशिष्ट-क एवं परिशिष्ट-ख में घोषणा पत्र, जिसमें दो व्यक्तियों से प्रमाणित किया गया हो, उन्हें वह स्वयं भी जानता हो। (संस)