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थराली उप चुनाव के चलते जिले में धारा 144 लागू

जिला मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने बताया कि विधानसभा उप चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिले में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक धारा 144 प्रभावी रहेगी।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 04 May 2018 06:54 PM (IST)Updated: Sat, 05 May 2018 05:07 PM (IST)
थराली उप चुनाव के चलते जिले में धारा 144 लागू
थराली उप चुनाव के चलते जिले में धारा 144 लागू

गोपेश्वर, चमोली, [जेएनएन]: जिला मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने बताया कि थराली विधानसभा उप चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिले में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक धारा 144 प्रभावी रहेगी।

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उन्होंने बताया कि इस दौरान किसी भी उम्मीदवार अथवा उनके समर्थकों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रात: छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। विद्यालय, चिकित्सालय, कार्यालय तथा धार्मिक स्थल से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी भी दिशा में नही किया जाएगा।

प्रत्याशी एवं समर्थकों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नही करेंगे। यह प्रतिबन्ध धार्मिक स्थलों पर पूजा-पाठ के लिए लागू नहीं होगा। 

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